हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने शनिवार को अंबाला कैंट में एक कार्यक्रम के बाद कैंट थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार की पीठ थपथपाई। मंत्री विज ने पुलिस अफसर को यह शाबाशी क्षेत्र में एक युवती से छेड़छाड़ के आरोपियों को गिरफ्तार करने और उनका सिर मुंडवाकर बाजार में घुमाने की कार्रवाई पर दी। इसके साथ ही मंत्री विज ने कहा कि अंबाला छावनी में गुंडागर्दी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा- महिलाएं और बच्चियां जब चाहें, जहां चाहें सुरक्षित रूप से जा सकती हैं। गौरतलब है कि दो दिन पहले मंत्री अनिल विज ने इन्हीं थाना प्रभारी को जन सुनवाई करते हुए फटकार लगाई थी। उन्होंने पुलिस को मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। आज मंत्री विज ने ये 2 बातें कहीं… अब सिलसिलेवार ढंग से जानिए पूरा मामला… जन सुनवाई के दौरान युवती ने शिकायत की
गुरुवार को जन सुनवाई के दौरान मंत्री अनिल विज से एक युवती और उसके माता-पिता ने शिकायत की। युवती ने बताया कि कोचिंग सेंटर से घर लौटते समय कुछ युवकों ने उसका पीछा किया, उसके साथ अभद्रता की और बाद में घर से बुलाए माता-पिता से मारपीट की। मामले को गंभीरता से लेते हुए ऊर्जा मंत्री विज ने कैंट थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार को मौके पर बुलाया और उन्हें फटकार लगाई। इसके बाद मंत्री ने पुलिस को निर्देश दिए कि युवती की शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मंत्री की फटकार के बाद पुलिस हरकत में आई, आरोपी पकड़े
मंत्री विज की फटकार के बाद पुलिस हरकत में आई। उन्होंने युवती की शिकायत पर मामला दर्ज किया और शुक्रवार को 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों की बाजार के बीच सिर मुंडवा कर परेड कराई। इस दौरान आरोपी कान पकड़कर माफी मांगते रहे। आरोपियों ने कहा कि आगे से किसी लड़की की तरफ नहीं देखेंगे। पुलिस के मुताबिक मामले में मुख्य आरोपी मुकुल, लव, संदीप, शुभम और राहुल को पकड़ा। इनमें से मुकुल हिस्ट्रीशीटर है। इसके खिलाफ अंबाला में ही हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। ॰॰॰॰॰॰॰॰॰ यह खबर भी पढ़ें… युवती का पीछा करने वालों के मुंडवाए सिर:अंबाला बाजार में परेड कराई, कान पकड़कर बोले- किसी लड़की की तरफ नहीं देखेंगे हरियाणा के मंत्री अनिल विज की फटकार के बाद पुलिस ने तेजी दिखाते हुए देर रात तक दबिशें दीं और इस मामले में कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों पर युवती का पीछा करने, घर में घुसकर मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने जैसे आरोप हैं। पूरी खबर पढ़ें…