चंडीगढ़ सेक्टर-39 की नई सब्जी मंडी में शोरूम की ई ऑक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। ई ऑक्शन के खिलाफ सेक्टर-26 की आढ़ती एसोसिएशन ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को पटलते हुए ई ऑक्शन पर रोक लगाने का फैसला दिया। आढ़ती एसोसिएशन की मांग थी कि सेक्टर-26 से सैक्टर-39 में बनी नई मंडी में शिफ्ट होने वाले आढ़तियों को बिना नीलामी सीधा जगह दी जाए। चंडीगढ़ प्रशासन से 4 हफ्ते में मांगा जवाब
आढ़ती एसोसिएशन के अध्यक्ष बृजमोहन ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रशासन को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि प्रशासन को चार हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करना होगा और तब तक शोरूमों की ई-ऑक्शन प्रक्रिया स्थगित रहेगी। सेक्टर-39 मंडी की पहली ऑक्शन पूरी
सेक्टर-39 में बनने वाली नई मंडी के लिए पहली ऑक्शन प्रक्रिया सोमवार को पूरी हुई। इसमें कुल 23 एससीओ और शॉप कम फ्लैट (SCF) साइट्स को नीलामी के लिए रखा गया था, जिनमें से 16 के लिए अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) जमा हुई। इस प्रक्रिया में कुल 12 साइटें बेची गईं, जिससे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड को 45 करोड़ रुपए की कमाई हुई। 1 साइट की सबसे ऊंची बोली 3.88 करोड़ रुपए
नीलामी के दौरान एक साइट के लिए सबसे ऊंची बोली 3.88 करोड़ रुपए लगाई गई। हालांकि, लीज होल्ड बेस पर खरीदारों का रिस्पांस अपेक्षाकृत कम देखा गया। प्रशासन इसे संतोषजनक मान रहा है, क्योंकि अभी कुल 92 साइट्स की नीलामी होनी बाकी है। ऑक्शन प्रक्रिया ऐसे हुई पूरी
ऑक्शन प्रक्रिया 3 मार्च से शुरू हुई थी, जिसमें 24 मार्च तक डॉक्यूमेंट्स और ईएमडी जमा करने का समय दिया गया था। फाइनल ऑक्शन 28 से 31 मार्च तक चली। प्रत्येक साइट का आकार लगभग 120 स्क्वायर यार्ड था और इसकी रिजर्व प्राइस 3.70 करोड़ रुपए तय की गई थी। ज्यादातर साइटें इसी मूल्य या इससे थोड़ी ज्यादा कीमत पर बिकीं। एक प्रमुख बिडर ने 6 साइटों के लिए दस्तावेज और ईएमडी जमा करवाई थी, लेकिन अंत में उसने सिर्फ 2 साइटें खरीदीं। अब प्रशासन बची हुई साइटों के लिए फिर से ऑक्शन प्रक्रिया शुरू करेगा।