दोस्त के कातिल को पूरी उम्र जेल में बितानी पड़ेगी:मोहाली अदालत का फैसला, बुजुर्ग पेरेंट्स व बहन की अपील भी नहीं आई काम

पंजाब के मोहाली में दो साल पहले पेंटर की उसके दोस्त ने बेरहमी से सिर पर रॉड मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में अदालत ने दोषी दोस्त अजय को आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अजय को अतिरिक्त 6 महीने की कैद भुगतनी होगी। हालांकि सरकारी और मृतक के वकील ने अदालत से अजय को फांसी की सजा देने की मांग की थी। उनका कहना था कि हत्या अत्यंत क्रूर तरीके से की गई और अजय समाज के लिए खतरा है। जबकि बचाव पक्ष की ओर से लीगल एड डिफेंस काउंसिल ने अदालत से रियायत देने की अपील की। उन्होंने दलील दी कि अजय पहली बार अपराध करने वाला (फर्स्ट ऑफेंडर) है, परिवार का इकलौता कमाने वाला है। उसके बुजुर्ग माता-पिता और अविवाहित छोटी बहन हैं, जिनकी जिम्मेदारी उसी पर है। रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि यह मामला सबसे दुर्लभ में दुर्लभ श्रेणी में नहीं आता। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि हत्या के मामलों में सामान्य सजा आजीवन कारावास ही मानी जाती है। यह मामला ‘रेयरेस्ट ऑफ रेयर’ की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, इसलिए उम्रकैद ही उपयुक्त सजा है। इकट्‌ठे खाना खाया, फिर की हत्या राजबीर उत्तर प्रदेश का निवासी था और पेंटर का काम करता था। वह मोहाली के टीडीआई सिटी, सेक्टर 117 (थाना बलौंगी क्षेत्र) में एक किराए के घर में रहता था। उसके साथ अजय (मुख्य आरोपी) और उसका भाई विजय भी रहते थे। 5 फरवरी 2023 की रात, राजबीर, अजय और विजय तीनों ने खाना खाने के बाद शराब पी। इसके बाद बहस हुई, इसमें अजय गुस्से में आ गया। गुस्से में अजय ने लोहे की रॉड उठाई। उसने राजबीर के सिर पर कई बार वार किए। वार काफी जोरदार थे, जिससे राजबीर गंभीर रूप से घायल होकर वहीं बेसुध होकर गिर गया। 6 फरवरी 2023 को विजय ने राजबीर को बंगले के बाहर खून से लथपथ हालत में पड़ा देखा। इसके बाद उसे अस्पताल ले गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने अजय को गिरफ्तार कर लिया।

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