हरियाणा सरकार ने शॉप्स एंड कॉमर्शियल स्टेब्लिशमेंट एक्ट (1958) में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद प्रदेश में बिजनेस आवर्स 9 से बढ़ाकर 10 घंटे किया गए हैं। साथ ही कर्मचारियों के हर तिमाही मिलने वाले ओवर टाइम में भी बढ़ोतरी की है। बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए कड़े मानक बनाए गए हैं। इसके तहत अब कर्मचारियों को नौकरी से पहले नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र देने जरूरी होंगे। गवर्नर असीम घोष ने हरियाणा शॉप्स एंड कॉमर्शियल स्टेब्लिशमेंट एक्ट में किए गए संशोधन को लेकर एक अध्यादेश जारी कर दिया है। सरकार के सूत्रों का कहना है कि इस अध्यादेश को विधानसभा के विंटर सेशन में पारित कराया जाएगा। यहां पढ़िए सरकार ने एक्ट में क्या संशोधन किए… ————————— हरियाणा सरकार से जुड़ी ये खबर भी पढ़ें…. हरियाणा के सरकारी विभागों के कर्मचारियों को मिलेगा वाई ब्रेक:5 मिनट करेंगे योगा, योग शिक्षक देंगे ट्रेनिंग, एकाग्रता-थकान मिटाने में मिलेगी मदद हरियाणा के सरकारी कार्यालयों में कार्यस्थल पर अनुकूल माहौल बनाने और कर्मचारियों को तनावमुक्त रहकर कार्यक्षमता बढ़ाने में मदद करने के उद्देश्य से प्रतिदिन 5 मिनट का योग ब्रेक (Y ब्रेक) देने का निर्णय लिया है। जिसको लेकर आयुष विभाग ने सभी विभागों को 18 नवंबर को पत्र जारी किया है। (पूरी खबर पढ़ें)