हिमाचल प्रदेश को नए साल में नया मुख्य सूचना आयुक्त (CIC) और सूचना आयुक्त (IC) मिलेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट ने इन दोनों पदों को भरने के लिए इच्छुक दावेदारों से आवेदन आमंत्रित कर लिए है। इसे लेकर राजपत्र में नोटिफिकेशन प्रकाशित कर दी गई है। इसके तहत, CIC व IC बनने के इच्छुक दावेदारों को 27 दिसंबर शाम पांच बजे तक तक आवेदन करना होगा। राज्य सरकार एक बार जुलाई माह में भी इन पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित कर चुकी है। तब लगभग 22 दावेदारों ने इन दोनों पदों के लिए आवेदन किया था। इसके बाद विभाग ने इनकी नियुक्ति से संबंधित फाइल सरकार को भेज दी थी। मगर सरकार ने पुराने विज्ञापन को रद्द करते हुए नए सीरे से आवेदन मांगे हैं। 5 महीने से CIC पद खाली प्रदेश में CIC का पद लगभग पांच महीने और IC पद छह महीने से खाली पड़ा है। इनके बगैर, सूचना आयोग सफेद हाथी साबित हो रहा है। इससे सूचना का अधिकार (RTI) एक्ट के तहत आयोग के पास अब अपीलों के ढेर लग गए हैं। मगर इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। इन अपीलों की सुनवाई नए CIC और IC की तैनाती के बाद ही हो पाएगी। ऐसे में अब नए साल में ही CIC और IC की तैनाती हो पाएगी। क्यों खाली हैं CIC-IC के पद पूर्व आईएएस अधिकारी एसएस गुलेरिया IC थे और आरडी धीमान CIC थे। एसएस गुलेरिया 3 जुलाई को रिटायर हो गए। इसके बाद से सरकार नया आईसी नहीं लग पाई। जुलाई 2025 में पूर्व सीआईसी आरडी धीमान भी रेरा (रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण) चेयरमैन लगाए गए। तब से लेकर सीआईसी का पद भी खाली पड़ा है। पात्रता और आवश्यक योग्यताएं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15(5) एवं (6) के प्रावधानों के अनुसार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त पद के लिए ऐसे व्यक्ति ही पात्र होंगे जो सार्वजनिक जीवन में उच्च प्रतिष्ठा रखते हों और कानून, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंपर्क, प्रशासन तथा शासन जैसे क्षेत्रों में व्यापक अनुभव रखते हों। ये लोग CIC-IC बनने को पात्र नहीं इसके अतिरिक्त, उम्मीदवार सांसद, विधायक, स्थानीय निकाय सदस्य, किसी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति, किसी लाभ के पद पर आसीन व्यक्ति या व्यवसाय/पेशे से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं होने चाहिए। इन पदों पर नियुक्ति की अवधि तीन वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, मान्य रहेगी।