हाईकोर्ट से हरियाणा खेल मंत्री को झटका:चुनाव याचिका खारिज करने की मांग कैंसिल; सुनवाई जारी रहेगी, कांग्रेस नेता करण दलाल को राहत

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने पलवल से विधायक एवं मंत्री गौरव गौतम द्वारा दायर उस आवेदन को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने करण सिंह दलाल द्वारा दायर चुनाव याचिका को प्रारंभिक स्तर पर ही खारिज करने की मांग की थी। हाईकोर्ट के जस्टिस अर्चना पुरी की पीठ ने अपने 21 पेज के आदेश में यह फैसला पारित किया है। इस चुनाव याचिका में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने आरोप लगाया है कि अक्टूबर 2024 के विधानसभा चुनाव के दौरान पलवल-84 विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक आधार पर वोट मांगे गए, तथा चुनावी माहौल को प्रभावित करने के लिए “सांप्रदायिक अपीलें” और धार्मिक आयोजनों का उपयोग किया गया। याचिका में क्या याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए याची के वकील हरियाणा के पूर्व एडवोकेट जनरल और भारत सरकार के पूर्व अतिरिक्त सालिसिटर जनरल मोहन जैन ने अदालत को बताया कि चुनाव याचिका के साथ पर्याप्त और ठोस साक्ष्य संलग्न हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि मंत्री गौरव गौतम ने वास्तव में धर्म के नाम पर वोट मांगे। याचिका में कहा गया है कि कई धार्मिक आयोजनों में प्रत्याशी ने स्वयं मंच साझा कर मतदाताओं से वोट मांगे और इंटरनेट मीडिया पर भी इससे जुड़े वीडियो एवं फोटोग्राफ साझा किए गए। याचिका में इन सभी वीडियो को प्रमाण के रूप में पेश किया गया है और पेन ड्राइव में हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। खेल मंत्री के सभी तर्कों को अस्वीकार कर दिया गौरव गौतम की ओर से दाखिल आवेदन में यह तर्क दिया गया कि चुनाव याचिका में न तो कोई ठोस तथ्य हैं और न ही वह कानून के अनुरूप “कारण-ए-कार्रवाई” बताती है। उनका कहना था कि याचिका में लगाए गए आरोप केवल सामान्य और अस्पष्ट हैं, इसलिए उसे खारिज किया जाए। लेकिन अदालत ने इन सभी तर्कों को अस्वीकार करते हुए कहा कि याचिका में धार्मिक आयोजनों, इंटरनेट मीडिया से जुड़े वीडियो, स्थान, तिथि और परिस्थिति सहित “मटेरियल फैक्ट्स” का उल्लेख किया गया है। यहां पढ़िए कोर्ट ने क्या कहा अदालत ने कहा कि यह अदालत का काम होगा कि इन वीडियो और दस्तावेजों की प्रामाणिकता और साक्ष्य मूल्य का आकलन नियमित सुनवाई के दौरान किया जाए। अदालत ने यह भी कहा कि केवल शब्दों के इस्तेमाल जैसे “सनातन” या “हिंदुत्व” के अर्थ का भी मूल्यांकन गवाहियों और परिस्थितियों के आधार पर ट्रायल के दौरान किया जाएगा। इसलिए याचिका को प्रारंभिक आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। कांग्रेस MLA ने याचिका में ये आरोप लगाए साल 2024 के विधानसभा चुनाव में गौतम गौतम ने 1 लाख 9 हजार 118 वोटों से जीत दर्ज की थी, जबकि करण सिंह दलाल को 75 हजार 513 वोट मिले थे। अब इस मामले की नियमित सुनवाई होगी और चुनाव याचिका को ट्रायल के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। दलाल ने कोर्ट को यह भी बताया कि 25 सितंबर 2024 को प्रकाशित एक समाचार में इस संबंध में दर्ज शिकायत का उल्लेख है, जिसके आधार पर चुनाव आयोग ने गौरव गौतम को नोटिस जारी किया था। दलाल ने आरोप लगाया है कि गौतम ने चुनाव प्रचार के दौरान धर्म और सांप्रदायिक भावनाओं का सहारा लिया, जिससे उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। दलाल ने अदालत से आग्रह किया है कि गौरव गौतम का चुनाव तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए और उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8-ए के तहत 6 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित किया जाए।

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