मोहाली के RMC का मामला हाईकोर्ट पहुंचा:रिहायशी इलाकों से हटाने की मांग, नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जवाब देने का आखिरी मौका

मोहाली में बनाए गए कचरा प्रबंधन केंद्र (RMC) का मामला अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मोहाली नगर निगम और पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (PCB) को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है। दायर याचिका में रिहायशी इलाकों में बने इन कचरा संग्रहण केंद्रों को हटाने की मांग की गई थी। शहर में ऐसे केंद्रों की संख्या करीब 53 बताई गई है। याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि शहर के कई रिहायशी क्षेत्रों में बनाए गए गारबेज कलेक्शन पॉइंट नियमों के खिलाफ हैं। इनकी वजह से आसपास रहने वाले लोगों को गंदगी, बदबू और बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है। लोगों ने उठाए स्वास्थ्य संबंधी सवाल याचिका में कहा गया है कि रिहायशी इलाकों के बीच बने कचरा संग्रहण केंद्र लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाल रहे हैं। गर्मी के मौसम में यहां से उठने वाली बदबू और गंदगी के कारण संक्रमण और बीमारियां फैलने की आशंका बनी रहती है। नियमों के उल्लंघन का आरोप याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि कचरा संग्रहण केंद्र स्थापित करते समय पर्यावरणीय और नगर निगम नियमों का पालन नहीं किया गया। लोगों ने मांग की है कि इन केंद्रों को आबादी वाले क्षेत्रों से दूर स्थानांतरित किया जाए। मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।

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