अमृतसर में आज अवैध कॉलोनी को बुलडोजर से गिरा दिया है। यह कार्रवाई एडीए के मुख्य प्रशासक नितेश कुमार जैन और अतिरिक्त मुख्य प्रशासक इनायत के निर्देश पर की गई। कार्रवाई विकास प्राधिकरण (पुडा) ने अमृतसर-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर पाखरपुरा गांव में की। जिला नगर योजनाकार गुरसेवक सिंह औलख ने बताया कि कॉलोनी के मालिकों को पीएपीआरए एक्ट-1995 के तहत नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के बावजूद मालिकों ने स्पष्टीकरण नहीं दिया और निर्माण कार्य जारी रखा। इस कॉलोनी को पहले 31 दिसंबर 2024 को तोड़ा गया था। लेकिन मालिकों ने फिर से निर्माण शुरू कर दिया था। पपरा एक्ट-1995 के संशोधन 2024 के अनुसार, अनाधिकृत कॉलोनी बनाने वालों को 5 से 10 साल की कैद और 25 लाख से 5 करोड़ तक का जुर्माना हो सकता है। विभाग ने 26 अनाधिकृत कॉलोनाइजरों और बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस को पत्र लिखा है। नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोका जा रहा
पुडा की नियामक विंग अमृतसर जिले में अवैध कॉलोनियों की निरंतर जांच कर रही है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नोटिस जारी कर निर्माण कार्य रोका जा रहा है। साथ ही थाना प्रभारियों को कानूनी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। जिला नगर योजनाकार (रेगुलेटरी) अमृतसर ने आम जनता से अपील की है कि वे अवैध कालोनियों में प्लाट खरीदने से पहले जो पुडा विभाग से मंजूरी प्राप्त नहीं है, उस कालोनी के संबंध में पुडा द्वारा जारी मंजूरी जरूर लें, ताकि उनकी संपत्ति को नुकसान न पहुंचे तथा यह उनके लिए परेशानी का कारण न बने। इसके अलावा उन्होंने यह भी अपील की कि जिले में किसी भी स्थान पर किसी भी प्रकार का निर्माण करने से पहले पुडा विभाग से आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही निर्माण किया जाए।