ऊना में आज नाबालिग भतीजी से रेप के रेपिस्ट सगे चाचा को कोर्ट ने दोषी ठहराया है। करीब दो साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने दोषी को विभिन्न धाराओं के तहत 25 साल कठोर कारावास और 55 हजार रुपए जुर्माना अदा करने के आदेश सुनाया है। जुर्माना अदा न करने की दशा में दोषी को दो साल दो महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। जिला न्यायवादी एकलव्य ने बताया कि जिला ऊना के एक गांव में 43 वर्षीय व्यक्ति अपनी 13 साल की सगी भतीजी से रेप करता रहा। 9 नवंबर 2023 को सामने आए मामले में पीड़ित नाबालिगा से रेप के बाद आरोपी चाचा उस पर किसी को भी न बताने के लिए दबाब डालता रहा। साथ ही किसी को बताने पर भतीजी को जान से मारने की धमकी देता रहा। बेड की चादर से मिले सैंपल्स मैच हुए
किसी तरह हिम्मत जुटाकर आखिरकार पीड़िता ने पूरी बात रिश्ते में दादी लगती एक महिला को बताई। इस पर दोनों ने मिलकर पुलिस के पास केस दर्ज कराया। फारेंसिक जांच में जहां रेप हुआ उस बेड की चादर तक को कब्जे में लिया गया। जांच में बेड शीट पर पीड़िता और आरोपी चाचा के सैंपल्स मैच हुए। पुलिस ने मामले में चार्जशीट कोर्ट में दायर की। केस विशेष जज नरेश ठाकुर की कोर्ट में पहुंचा। पीड़िता की ओर से मामले की पैरवी जिला न्यायवादी एकलव्य ने की। कोर्ट के समक्ष केस में 14 गवाह पेश हुए। दोष सिद्ध होने पर जज नरेश ठाकुर की कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के सेक्शन 6 के तहत सजा सुनाई।