एलपीजी: एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू, ओवरचार्जिंग पर सजा

चंडीगढ़ में फिलहाल एलपीजी और पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं है, लेकिन ‘पैनिक बुकिंग’ के कारण डोमेस्टिक सिलेंडर की मांग डेढ़ गुना बढ़ गई है। कालाबाजरी रोकने, स्थिति को नियंत्रित करने और घरेलू गैस के कमर्शियल इस्तेमाल को रोकने के लिए डीएम निशांत कुमार यादव ने एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 लागू कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, जो 16 अप्रैल तक लागू रहेंगे। सप्लाई चेन प्र‍भावित न हो इसे रोकने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। निर्देशों के उल्लघंन पर बीएनएस 2023 की धारा 223 के तहत सजा हो सकती है। सेक्रेटरी फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स अनुराधा चगती ने मंगलवार को कहा कि शहर में डोमेस्टिक एलपीजी की कमी नहीं है। पैनिक की वजह से डोमेस्टिक एलपीजी की बुकिंग डेढ़ गुणा तक बढ़ गई है। इस वक्त भी रोज 9 हजार डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर सप्लाई हो रहे हैं। नॉर्मल दिनों में हर रोज इतने ही सिलेंडर सप्लाई होते थे। अभी पैनिक की वजह से बुकिंग बढ़ी है और कुछ एजेंसियों में लाइनें भी लग रही हैं। इस मौके पर मौजूद पेट्रोलियम कंपनियों से अफसरों ने कहा कि हजारों लोगों बुकिंग कर रहे हैं जिससे सर्वर में टेक्निकल प्रॉब्ल्म आ रही है, कई प्रयास के बाद बुकिंग हो पाती है। काम की बात } 1400 सिलेंडर आम दिनों में सप्लाई } फिलहाल क्षमता का केवल 20% ही सप्लाई डोमेस्टिक सप्लाई } 3 लाख डोमेस्टिक एलपीजी कनेक्शन } 9000 सिलेंडर रोजाना घरेलू सप्लाई } 40 हजार पीएनजी कनेक्शन कंट्रोल रूम: यहां कर सकते हैं शिकायत फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के सेक्टर-17 स्थित ऑफिस में कंट्रोल रूम बनाया गया है। सुमित जिंदल, इंस्पेक्टर फूड सप्लाई एंड कंज्यूमर अफेयर्स को नोडल अफसर नियुक्त किया गया है जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और एलपीजी से संबंधित शिकायतों का निपटारा करेंगे। इस नंबर पर करें शिकायत- जमाखोरी और कालाबाज़ारी की शिकायत सुमित जिंदल को फोन नंबर 0172-2703956 पर कर सकते हैं।

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