कुरुक्षेत्र की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 5 साल की बच्ची के साथ रेप करने के दोषी को अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई है। कैथल जिले के भागल निवासी विक्रम उर्फ विक्की (30) ने करीब 3 साल पहले बच्ची को किडनैप करके वारदात को अंजाम दिया था। रेप के बाद आरोपी बच्ची को लहूलुहान हालत में छोड़कर भाग गया था। पिहोवा की एक कॉलोनी के पार्षद ने 2 जून 2023 को पुलिस को सूचना दी कि कॉलोनी के सुनसान एरिया में खंडहर से करीब 5 वर्षीय बच्ची बेसुध पड़ी है। उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो रही है। सूचना पर पिहोवा पुलिस मौके पर पहुंची थी और बच्ची को इलाज के लिए पिहोवा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया। जांच में रेप की पुष्टि हुई जांच के दौरान बच्ची के साथ रेप होने की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने बच्ची की मां की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। उसकी मां ने पुलिस को बताया था कि उसकी बेटी सुबह 7 बजे घर से पड़ोस में खेलने के लिए गई थी। दोपहर 11 बजे तक बेटी घर नहीं लौटी, तो उसकी तलाश शुरू कर दी। बाद में बच्ची लहुलूहान हालत में मिली थी। फुटेज से पकड़ा गया आरोपी पुलिस ने अपहरण कर 6 पॉक्सो समेत कई धारा में केस दर्ज किया था। छानबीन में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर आरोपी विक्रम को गिरफ्तार किया था। फुटेज में आरोपी विक्रम उस बच्ची का हाथ पकड़ कर उसे लेकर जाता दिखा था। आरोपी बच्ची को खाने की चीज दिलाने के बहाने लेकर गया था। ढाई लाख रुपए लगाया जुर्माना जिला उप न्यायवादी राजकुमार ने बताया कि मामला एडिशनल सेशन जज हेमराज की फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचाराधीन था। दोषी को सजा दिलाने में सीसीटीवी फुटेज अहम सबूत रहा। कोर्ट ने गवाही व सबूतों के आधार पर विक्रम को दोषी करार देते हुए बाकी बची जिंदगी तक जेल में रहने की सजा सुनाई। साथ ही उस पर ढाई लाख रुपए जुर्माना लगाया।