चंडीगढ़ के सेक्टर-17A स्थित ताज होटल पर प्रशासन ने इमारत में बदलाव करने पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रशासन ने होटल प्रबंधन को चंडीगढ़ एस्टेट रूल्स 2007 और कैपिटल ऑफ पंजाब (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट 1952 के तहत शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 18 से अधिक अवैध निर्माण और उपयोग-परिवर्तन पाए जाने पर कार्रवाई की गई है। नोटिस के अनुसार होटल प्रबंधन ने बिना किसी अनुमति के बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और ओपन एरिया में बड़े पैमाने पर बदलाव किए, जो स्वीकृत नक्शे का सीधा उल्लंघन है। यह नोटिस सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट SDM सेंट्रल की तरफ से जारी किया गया है, जिसकी कापियां एसडीओ (B), सेंट्रल रिकाॅर्ड रूम को भी भेजी गई हैं। बेसमेंट फ्लोर में 8 अनियमितताएं, जांच के दौरान सामने आए यह उल्लंघन ग्राउंड फ्लोर पर 6 परिवर्तन ओपन/सर्विस एरिया में 7 और बड़े उल्लंघन दो महीने में बदलाव हटाने का आदेश, न मानने पर हो सकती है बड़ी कार्रवाई नोटिस के अनुसार, होटल को सभी अनधिकृत बदलाव दो महीने के भीतर हटाने होंगे। इसके अतिरिक्त होटल पर Rs. 6 प्रति स्क्वेयर फीट प्रति दिन का चार्ज भी लगाया गया है, जो उल्लंघन की पूरी अवधि के लिए वसूला जाएगा। चार्ज न भरने पर इसे भूमि राजस्व की बकाया राशि की तरह वसूला जाएगा। प्रशासन ने होटल प्रबंधन को नोटिस जारी कर 15 दिन के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा है।होटल प्रबंधन को 09 दिसंबर 2025 दोपहर 2:30 बजे व्यक्तिगत रूप से सुनवाई में उपस्थित होने का मौका दिया गया है।