चंडीगढ़ कोर्ट ने एक नशा तस्कर अरुण कुमार (32 साल) निवासी मौली जागरान को एनडीपीएस एक्ट के तहत 10 साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई है। इसी के साथ नशा तस्कर से हथियार बरामद होने पर आर्म्स एक्ट के तहत 7 साल की सजा और 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगा और ट्रायल के दौरान काटी गई सजा इस सजा में कम कर दी जाएगी। दोषी घर में इकलौता कमाने वाला दोषी पक्ष की तरफ से वकील ने कोर्ट में दलील दी की वह घर में अकेला कमाने वाला है। उसके बुजुर्ग मां-बाप हैं। उसका एक भाई अलग रहता है। उसके मां-बाप अक्सर बीमार रहते हैं। इसलिए उसके मां-बाप को उसकी जरूरत है। उसे सजा न सुनाई जाए। नशा समाज को कर रहा खत्म- कोर्ट दोषी पक्ष की तरफ से दलील सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि मुकदमे के अनुसार आरोपी से 20 किलो 300 ग्राम गांजा और 6 कारतूस के साथ एक पिस्तौल बरामद की गई थी। नशा समाज में युवाओं को खत्म करता जा रहा है। इसलिए नशा तस्कर के साथ कोई रहम नहीं किया जा