चंडीगढ़ में नशे में कार चालक ने ली 3 जान:आरोपी भांग खाकर गाड़ी लेकर निकला, साइकिल सवार दंपती और ई-रिक्शा को मारी टक्कर

चंडीगढ़ में शिवरात्रि पर भांग के नशे में कार चला रहे युवक ने सेक्टर-5/8 मोड़ के पास दर्दनाक हादसा कर दिया। आरोपी ने पहले साइकिल सवार दंपती को टक्कर मारी, फिर ई-रिक्शा को जोरदार टक्कर मारकर पलटा दिया। हादसे में दो महिलाओं और एक ई-रिक्शा चालक की मौत हो गई, जबकि दो लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी राहुल (30) किशनगढ़ का रहने वाला है। वह एसी रिपेयर का काम करता है। उसने शिवरात्रि पर भांग के पकौड़े खाए थे। नशे में ही कार लेकर निकला और शाम करीब 5 बजे सेक्टर-5/8 मोड़ के पास पहले साइकिल सवार दंपती को टक्कर मार दी। इसके बाद आगे चल रहे ई-रिक्शा को टक्कर मार दी, जिससे वह बीच सड़क पलट गया। ई-रिक्शा चालक और सवारियां उसमें फंस गईं। हादसे में साइकिल सवार कैंबवाला की सुशीला की मौके पर मौत हो गई। उनके पति हनुमान गंभीर रूप से घायल हैं। ई-रिक्शा चालक राजू (40) और उसमें सवार ममता की भी जान चली गई। एक अन्य महिला रत्नी देवी घायल हैं। बेटा बोला- डॉक्टर साब, मां ठीक हो जाएगी न… ई-रिक्शा में सवार रत्नी देवी अपने परिवार के साथ सेक्टर-5 में रहती हैं और सेक्टर-33 के सरकारी कार्यालय में डेलीवेज पर काम करती हैं। हादसे के बाद उनका बेटा अनुज सेक्टर-16 अस्पताल पहुंचा। मां को घायल देख वह रो पड़ा और अस्पताल स्टाफ से पूछता रहा-“डॉक्टर साब, मां ठीक हो जाएगी न?” स्टाफ उसे ढांढस बंधाता रहा। वहीं घायल साइकिल चालक हनुमान को खून से लथपथ देख उनके बच्चे बिलख उठे। बच्चों को यह नहीं बताया गया था कि उनकी मां की मौत हो चुकी है। वे बार-बार मां के बारे में पूछते रहे। नशे में सड़क किनारे करने लगा उल्टियां मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक हादसे के बाद आरोपी कार से लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला और सड़क किनारे उल्टियां करने लगा। वह बड़बड़ा रहा था कि सकेतड़ी स्थित भोले बाबा के मंदिर में माथा टेकने गया था और वहीं भांग के पकौड़े खा लिए। इतना नशा हो गया कि उसे सामने क्या है, दिखाई ही नहीं दिया। हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने दोनों तरफ का ट्रैफिक बंद कर डायवर्ट किया। एंबुलेंस से घायलों को अलग-अलग अस्पताल पहुंचाया गया। मोबाइल फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज पुलिस ने आरोपी राहुल को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 105 के तहत गैर-इरादतन हत्या का केस दर्ज किया गया है, जो पुरानी आईपीसी की धारा 304 की जगह लागू होती है।

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