चंडीगढ़ में ​​​​​​​पूर्व आईएएस की पेंशन की याचिका खारिज:वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं हुए पेश, 2019 में दाखिल की थी

सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) की चंडीगढ़ बेंच ने एक पूर्व आईएएस अधिकारी की पेंशन से जुड़ी याचिका को लगातार अनुपस्थिति के चलते खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपना मामला आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मामला पंचकूला निवासी अरुण कुमार सिन्हा से जुड़ा है, जिन्होंने पेंशन से संबंधित विवाद को लेकर वर्ष 2019 में CAT में याचिका दाखिल की थी। इस मामले में भारत सरकार का पेंशन विभाग, हरियाणा सरकार और हरियाणा के मुख्य लेखा अधिकारी भी शामिल थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नहीं हुआ पेश अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, याचिकाकर्ता या उनके वकील लंबे समय से सुनवाई में नियमित रूप से पेश नहीं हुए। 5 मार्च 2025 को आखिरी बार याचिकाकर्ता के वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए थे। इसके बाद 27 अगस्त, 29 अक्टूबर और 8 दिसंबर 2025 को हुई सुनवाई में भी कोई उपस्थित नहीं हुआ। CAT ने 8 दिसंबर 2025 को याचिकाकर्ता को अंतिम अवसर देते हुए स्पष्ट किया था कि अगली सुनवाई में दलीलें नहीं दी गईं तो याचिका खारिज कर दी जाएगी। इसके बावजूद 10 दिसंबर 2025 को भी याचिकाकर्ता की ओर से कोई पेशी नहीं हुई। जानिए क्या था पूरा मामला अरुण कुमार सिन्हा, जो एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं, ने पेंशन से जुड़े विवाद को लेकर याचिका दाखिल की थी। हालांकि, आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि विवाद का मूल मुद्दा पेंशन राशि, डीए, एरियर या किसी अन्य लाभ से संबंधित था। लगातार अनुपस्थिति और अंतिम अवसर के बावजूद दलीलें न पेश होने के कारण याचिका को डिफॉल्ट में खारिज कर दिया गया और मामला अब समाप्त हो गया है।

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