चंडीगढ़ में मर्डर के नाबालिग दोषी को उम्रकैद:युवक की चाकू से गोदकर की थी हत्या, 3 साल बाद आया फैसला

3 साल पुराने हत्या मामले में चंडीगढ़ जिला कोर्ट ने एक नाबालिग को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपी की उम्र घटना के समय 16 से 18 वर्ष के बीच होने के कारण उसे बालिग मानकर ट्रायल चलाया गया। कोर्ट ने 1 अप्रैल 2026 को आरोपी को दोषी करार दिया था, जिसके बाद अब उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में उसका साथी सन्नी उर्फ अंकुर को पहले ही 11 दिसंबर 2025 को उम्रकैद की सजा मिल चुकी है। 24 नवंबर 2023 को वारदात घटना 24 नवंबर 2023 की है, जब सेक्टर-25 में मुकुल नामक युवक पर चाकू से हमला किया गया था। शिकायत के अनुसार, मुकुल अपने घर के पास गली में खड़ा था, तभी सन्नी उर्फ अंकुर और उसका नाबालिग साथी वहां पहुंचे और उसे धमकाने लगे। इसी दौरान नाबालिग ने कहा कि आज उसे छोड़ा नहीं जाएगा। इसके बाद अंकुर ने मुकुल को पीछे से पकड़ लिया, जबकि नाबालिग ने उसके पेट में चाकू से कई वार कर दिए। इलाज के दौरान हुई मौत हमले में गंभीर रूप से घायल मुकुल को सेक्टर-16 स्थित अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया था, जिसे बाद में हत्या की धारा में बदल दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। जांच पूरी होने के बाद मामला कोर्ट में चला, जहां दोनों को दोषी करार दिया गया। अब कोर्ट के फैसले के बाद इस मामले में दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

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