हरियाणा के महेंद्रगढ़ निवासी एक युवक से चंडीगढ़ हाईकोर्ट में क्लर्क की नौकरी दिलाने के नाम पर 1.5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी आकृति यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पीड़ित दीपक ने बताया कि वह महेंद्रगढ़ के गांव मंडोला का रहने वाला है और बावल की एक फैक्ट्री में हेल्पर की नौकरी करता है। कुछ समय पहले उसकी इंस्टाग्राम पर आकृति यादव नाम की एक युवती से पहचान हुई। युवती ने खुद को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में रिलेशनशिप काउंसलर बताया और कहा कि वह उसे हाईकोर्ट में क्लर्क या चपरासी की नौकरी दिला सकती है। आकृति ने भरोसा दिलाया और इसके एवज में दीपक से किस्तों में 1.5 लाख रुपए ले लिए। जब काफी समय बाद भी नौकरी नहीं मिली और जवाब टाल-मटोल वाला आने लगा, तो दीपक को ठगी का शक हुआ। इसके बाद उसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने आकृति यादव को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। वीडियो कॉल कर दिखाया फर्जी ज्वॉइनिंग लेटर आकृति ने दीपक से कहा कि उसे नौकरी दिलाने के लिए जरूरी दस्तावेज भेजे। इसके बाद दीपक से अलग-अलग समय पर ₹1.5 लाख रुपए ले लिए गए, जिसमें ₹50,000 गूगल पे के जरिए ट्रांसफर किए गए। युवती ने वीडियो कॉल के दौरान उसे एक ज्वॉइनिंग लेटर और आई-कार्ड भी दिखाया, जिससे दीपक को विश्वास हो गया कि उसे हाईकोर्ट की नौकरी मिल गई है। आकृति ने उसे बताया कि उसकी पोस्टिंग हाईकोर्ट के कैंटीन (OTG Canteen) में हुई है और जल्द ही वह काम शुरू कर सकता है। शक हुआ तो युवक पहुंचा पुलिस के पास दीपक को शक तब हुआ जब वह हाईकोर्ट कैंटीन पहुंचा तो वहां किसी को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। इसके बाद उसने महिला के नंबरों पर संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर दीपक ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस जांच में सामने आया कि आकृति यादव ने झांसा देकर पैसे ऐंठे और कोई वास्तविक नौकरी नहीं थी। इन धाराओं के तहत केस दर्ज थाना सेक्टर-3 पुलिस ने आकृति यादव के खिलाफ धारा 318(4), 338, 336(3), 440(2) BNSS के तहत केस दर्ज किया है।