चंडीगढ़ प्रशासन ने शहरवासियों को बड़ी राहत देते हुए सरकारी दफ्तरों की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। प्रशासन ने पंजाब राइट टू सर्विस एक्ट (चंडीगढ़ में विस्तारित) के तहत 90 और सेवाओं को समयबद्ध (Time-bound) कर दिया है। अब एस्टेट ऑफिस (Estate Office) से लेकर RLA और शिक्षा विभाग तक, हर काम के लिए दिन निर्धारित कर दिए गए हैं। अगर तय समय में काम नहीं हुआ, तो संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय होगी। प्रशासन अब तक कुल 700 से ज्यादा सेवाओं को राइट टू सर्विस एक्ट के तहत ला चुका है। पिछले साल दिसंबर में 182 और सितंबर में 32 सेवाओं को इस लिस्ट में जोड़ा गया था। अब 50 दिन में मिलेगी NOC प्रॉपर्टी से जुड़े कामों के लिए सबसे ज्यादा धक्के खाने वाले लोगों के लिए अब राहत की खबर है। सेल/गिफ्ट/ट्रांसफर NOC: अगर मामला निर्विवाद (Uncontested) है, तो 50 दिनों के भीतर NOC मिल जाएगी। प्रॉपर्टी को फ्री-होल्ड कराने के लिए अब केवल 35 दिन का समय तय किया गया है। सेल डीड या गिफ्ट डीड के आधार पर मालिकाना हक बदलने का काम 30 दिन में होगा। मृत्यु या कोर्ट केस के बाद पब्लिक नोटिस के जरिए होने वाला ट्रांसफर 40 दिन में पूरा करना होगा। बकाया जमा करने के 15 दिन के भीतर सर्टिफिकेट जारी करना होगा। शॉप-कम-फ्लैट को शॉप-कम-ऑफिस में बदलने के लिए 30 दिन की समय सीमा है। एक ही दिन में मिलेगा लर्नर लाइसेंस लाइसेंस और गाड़ियों से जुड़े कामों में भी अब तेजी आएगी। आवेदन के 1 दिन के भीतर लर्नर लाइसेंस जारी करना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, पता बदलना, डुप्लीकेट लाइसेंस या नई कैटेगरी जुड़वाने जैसे कामों के लिए 10 दिन तय किए गए हैं। अन्य विभागों के लिए इस प्रकार रहेगा टाइम 1. स्कूल/कॉलेज: स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के लिए 10 दिन और डुप्लीकेट सर्टिफिकेट के लिए 20 दिन का समय होगा। उच्च शिक्षा निदेशालय को 7 दिन में बोनाफाइड और चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा। 2. बस पास (CTU): ISBT-17 से शहर के रूट के पास 3 दिन में और संपर्क सेंटरों से बनने वाले पास 5 दिन में मिलेंगे। 3. टूरिज्म: फिल्म शूटिंग की अनुमति और गेस्ट हाउस बुकिंग के लिए केवल 7 दिन का समय तय किया गया है।