छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले टीचर को 5 साल कैद:कुरुक्षेत्र कोर्ट ने ₹40 हजार जुर्माना भी लगाया, फेल करने की दी थी धमकी

कुरुक्षेत्र में अतिरिक्त जिला एवं सेशन कोर्ट ने नाबालिग छात्रा के साथ छेड़खानी करने के टीचर को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपी टीचर सूबे सिंह निवासी जिला कैथल को 5 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषी टीचर पर 40 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। थाना सदर पिहोवा में एक फरवरी 2023 में एक गांव की नाबालिग लड़की ने शिकायत में बताया था कि उसकी उम्र 17 साल है और वह गांव के सरकारी स्कूल में 11वीं क्लास पढ़ती है। वह 25 जनवरी को स्कूल में करीब 2 बजे अपनी सहेली के साथ पानी पीने के लिए क्लास से बाहर आई थी। उसी समय स्कूल के केमिस्ट्री टीचर सूबे सिंह ने उसे रोक कर लैब में बुला लिया। फ्रेडशिप करने का बनाया दबाव वह लैब में गई तो टीचर ने उसके साथ अश्लील बातें करनी शुरू कर दी। टीचर ने उसके दोनों हाथ जोर से पकड़ लिए। आरोपी टीचर ने उस पर फ्रेंडशिप करने का दबाव बनाया। उसकी बात नहीं मानने पर टीचर ने उसे फेल करने की धमकी दी। वह आरोपी से हाथ छुड़ाकर क्लास में आई और अपनी सहेली को पूरी बात बता दी। प्रिंसिपल से शिकायत की इसकी शिकायत उसने अपने स्कूल के प्रिंसिपल से की। साथ ही घर आकर अपने परिवार को पूरी बात बताई। घटना के बाद आरोपी स्कूल से फरार हो गया। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी टीचर सूबे सिंह के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। 2 साल बाद आया फैसला इस मामले की नियमित सुनवाई फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अदालत ने गवाहों एवं सबूतों के आधार पर आरोपी सूबे सिंह को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत 5 साल कठोर कैद और 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को एक महीने की अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी।

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