जींद की नीलम को संसद सुरक्षा चूक केस में जमानत:18 महीने बाद आएगी जेल से बाहर; घर आने पर पाबंदी, थाने में लगेगी हाजिरी

दिल्ली में संसद सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार की गई जींद के घासो गांव की नीलम आजाद को करीब 18 महीने बाद जमानत मिली है। नीलम आजाद और उसके एक साथी को शर्तों के साथ 50 हजार के मुचलके पर जमानत पर रिहा किया गया है। कोर्ट के आदेश हैं कि इस दौरान वह दिल्ली नहीं छोड़ेगी। मीडिया को इंटरव्यू नहीं देगी और सोशल मीडिया पर किसी तरह की पोस्ट नहीं करेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को संसद सुरक्षा को खतरे में डालने के मामले में नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दी है। इससे पहले उनकी जमानत याचिकाएं ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थीं। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने जमानत आदेश के तहत सख्त शर्तें लगाई हैं। जींद में घर आने पर भी पाबंदी आरोपियों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, मीडिया को इंटरव्यू देने या घटना के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने पर रोक लगाई गई है। इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने दोनों व्यक्तियों को प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे संबंधित पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है। साथ ही, उनके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली छोड़ने पर भी रोक लगा दी गई है। शर्तों के चलते नीलम हरियाणा में अने घर नहीं आ सकेगी। जाने क्या था पूरा मामला
गौरतलब है कि 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। साल 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले की बरसी के दिन लोकसभा में शून्यकाल के दौरान सागर शर्मा और मनोरंजन डी दर्शक दीर्घा से नीचे सदन में कूद गए थे। उन्होंने सदन में पीली गैस छोड़ी और नारेबाजी की थी। रंगीन गैस का किया था स्प्रे लोकसभा में मौजूद सांसदों ने उन्हें काबू किया था। वहीं, दो अन्य आरोपियों अमोल शिंदे और नीलम आजाद ने संसद परिसर के बाहर रंगीन गैस का स्प्रे किया था और नारेबाजी की थी। तभी से आरोपी पुलिस की गिरफ्त में थे।
बाद में नीलम आजाद के वकील ने उसकी जमानत के लिए याचिका लगाई थी। याचिका में कहा- बाहर रह कर बेरोजगारों की आवाज उठाई जिसमें कहा गया था कि नीलम आजाद संसद के बाहर थी, जहां उसने बेरोजगार युवाओं की समस्या को उजागर करने के लिए धुंए के कनस्तर खोले और पर्चे फेंके और वह सोशल मीडिया के माध्यम से जनता का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी। नीलम आजाद ने कहा था कि वह आपराधिक साजिश का हिस्सा नहीं थी। वकील की इस याचिका को खारिज कर दिया गया था। अब कोर्ट ने शर्तों के साथ नीलम आजाद को जमानत दी है।

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