जींद की नीलम 574 दिन बाद आई जेल से बाहर:संसद सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तारी; रात को परिजनों व वकील से मुलाकात

संसद सुरक्षा चूक मामले में गिरफ्तार की गई हरियाणा के जींद की नीलम आजाद 574 दिन बाद जेल से बाहर आई हैं। कोर्ट ने शर्तों के साथ नीलम को जमानत दी है। हालांकि नीलम के बाहर आने का समय मंगलवार शाम को 8 बजे का था, लेकिन साढ़े 10 बजे के करीब नीलम जेल से बाहर निकली। वकील तथा परिजनों से मिलने के बाद चली गई। जानकारी अनुसार, दो जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने नीलम आजाद और उसके साथ गिरफ्तार हुए महेश कुमावत को 50 हजार रुपए के मुचलके पर जेल से बाहर आने की अनुमति दी थी। इसके बाद कागजी प्रक्रिया, जमानती गवाह तैयार करने में पांच से छह दिन लग गए।फिलहाल नीलम आजाद हरियाणा में अपने घर नहीं आ पाएंगी। सोशल मीडिया, मीडिया से रहना होगा दूर जमानत के साथ लगाई गईं पाबंदियों के तहत नीलम दिल्ली से बाहर नहीं जा सकेगी। इसके अलावा उसके मीडिया में इंटरव्यू देने और सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की पोस्ट करने पर भी पाबंदी है। यानी उसे मीडिया और सोशल मीडिया से दूर रहना होगा। उसे सप्ताह में तीन दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को, जिस थाने में केस दर्ज हुआ, वहां हाजिरी लगानी होगी। 2023 में गिरफ्तार हुई थी नीलम गौरतलब है कि 13 दिसंबर 2023 को संसद की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। साल 2001 में संसद पर हुए आतंकवादी हमले की बरसी के दिन लोकसभा भवन में शून्यकाल के दौरान आरोपी सागर शर्मा और मनोरंजन डी दर्शक दीर्घा से नीचे सदन में कूद गए थे। उन्होंने सदन में पीली गैस छोड़ी और नारेबाजी की। रंगीन गैस का किया था स्प्रे लोकसभा में मौजूद सांसदों ने इन दोनों को काबू किया था। वहीं, दो अन्य आरोपियों अमोल शिंदे और नीलम आजाद ने संसद भवन के बाहर परिसर में रंगीन गैस का स्प्रे किया था और नारेबाजी की थी। तभी से ये आरोपी पुलिस की गिरफ्त में थे। बाद में नीलम आजाद के वकील ने उसकी जमानत के लिए याचिका लगाई थी। याचिका में कहा- बाहर रह कर बेरोजगारों की आवाज उठाई नीलम की जमानत याचिका में कहा गया था कि नीलम आजाद संसद के बाहर थी, जहां उसने बेरोजगार युवाओं की समस्या को उजागर करने के लिए धुंए के कनस्तर खोले और पर्चे फेंके। वह सोशल मीडिया के माध्यम से जनता का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी। नीलम आजाद ने कहा था कि वह आपराधिक साजिश का हिस्सा नहीं थी। हालांकि, वकील की इस याचिका को खारिज कर दिया गया था। वकील ने फिर से याचिका लगाई थी, जिसके बाद अब कोर्ट ने शर्तों के साथ नीलम आजाद को जमानत दी है।

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