ज्योति के वकील बोले-पुलिस ने गलत धाराएं लगाई:सीक्रेट एक्ट का कोई उल्लंघन नहीं हुआ; पाक के लिए जासूसी का है आरोप

पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोपों में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के मामले में आज बुधवार को सेशन कोर्ट में दोपहर बाद सुनवाई होगी। ज्योति पर पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप हैं। हिसार के सिविल लाइन थाना पुलिस ने उसके खिलाफ BNS की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (Official Secrets Act), 1923 की धाराओं 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज है। साथ ही 17 अक्टूबर को ज्योति की जमानत पर सुनवाई होगी। ज्योति के वकील कुमार मुकेश का दावा है कि ज्योति पर जो धाराएं लगाई गई हैं, वह पूरी तरह गलत हैं। ज्योति ने कोई सीक्रेट एक्ट का उल्लंघन नहीं किया। पुलिस चार्जशीट में ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर पाई, जिससे उसे सीक्रेट एक्ट में दोषी बनाया जाए। कुमार मुकेश ने बताया कि इसको आधार बनाकर जमानत के लिए अप्लाई किया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. परमिंदर कौर की कोर्ट ने 17 अक्टूबर को पुलिस से जवाब मांगा है। बता दें कि ज्योति मल्होत्रा की कस्टडी को 17 अक्टूबर को पांच महीने पूरे हो जाएंगे। ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने बताए जमानत के 3 आधार… इसलिए सेशन कोर्ट में ट्रांसफर हुआ केस
ज्योति मामले में जो धाराएं लगी हैं, उसके कारण सेशन कोर्ट में ही आगे की कार्रवाई होगी। अभी तक यह केस ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के यहां चल रहा है। पुलिस ने 15 अगस्त से पहले इस केस में चार्जशीट रिपोर्ट जमा करवाई थी।
2500 पेजों की रिपोर्ट में पुलिस ने कई बड़े खुलासे किए थे। मगर पुलिस ने कोर्ट में वकील को पूरी चार्जशीट कॉपी से इनकार कर दिया था। इसके बाद संशोधित चार्जशीट करीब एक महीने बाद वकील को 16 सितंबर को दी गई। बताया जा रहा है कि इस चार्जशीट में पाक एजेंटों से बातचीत का कुछ हिस्सा नहीं है। हालांकि वकील कुमार मुकेश का कहना है कि वह इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। अधूरी चार्जशीट को लेकर एक महीने तक लटका मामला
14 अगस्त को चालान पेश किया : पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा केस में 90 दिन की जांच रिपोर्ट की बाद चार्जशीट 14 अगस्त को कोर्ट में पेश की थी। इसके बाद कोर्ट में 18 अगस्त ज्योति की वीडियो कान्फ्रेंस से पेशी हुई। कोर्ट ने उसे 7 दिन की न्यायिक हिरासत में फिर जेल भेज दिया। तय किया गया कि 25 अगस्त को ज्योति की कोर्ट में फिजिकल पेशी होगी, जिसमें उसे चार्जशीट की कॉपी सौंपी जाएगी। 25 अगस्त को जेल से बाहर आई ज्योति : ज्योति 25 अगस्त को 95 दिन बाद जेल से बाहर आई और कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुई। मगर हिसार पुलिस ने 25 अगस्त को एक एप्लिकेशन कोर्ट में लगाई कि चालान की पूरी कॉपी वकील को न दी जाए यह देश से जुड़ा संवेदनशील मामला है। इसके बाद कोर्ट ने 3 सितंबर की तारीख रखी। मगर कोर्ट में फैसला चार्जशीट को लेकर नहीं हुआ। 10 सितंबर को जज छुट्टी पर चले गए : इसके बाद 10 सितंबर को मामले में सुनवाई रखी, मगर जज छुट्टी पर चले गए। 16 सितंबर को पुलिस की एप्लिकेशन पर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए वकील को अधूरी चार्जशीट देने का फैसला लिया। इसके बाद वकील को संशोधित चार्जशीट कॉपी सौंपी गई।

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