धर्मशाला में नशा तस्कर को 5 साल की जेल:पालमपुर कोर्ट ने दोषी माना, 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया

अतिरिक्त जिला एवं सत्र कोर्ट पालमपुर ने चरस तस्करी के एक पुराने मामले में आरोपी मुनीष कुमार को पांच वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 15 जनवरी 2018 का है। उस दिन शाम करीब 5 बजे थाना बैजनाथ की पुलिस टीम मझेरना मोड़ के पास गश्त कर रही थी। पुलिस ने मुनीष कुमार को संदिग्ध अवस्था में देखा। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 500 ग्राम चरस बरामद हुई थी। कोर्ट ने दोषी पाया पुलिस की गुणवत्तापूर्ण जांच और प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने मुनीष कुमार को दोषी ठहराया। स्वतंत्र गवाहों ने भी कोर्ट में तथ्यों को मजबूती से रखा, जिसने आरोपी को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक अशोक रतन ने बताया कि कांगड़ा पुलिस नशे के सौदागरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। अशोक रतन ने जनता से नशा मुक्त समाज बनाने के लिए पुलिस का सहयोग करने की अपील की। 37 वर्षीय मुनीष कुमार को इलाके का कुख्यात तस्कर माना जाता है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, उस पर एनडीपीएस एक्ट के तहत पहले भी कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। इनमें जोगिंद्रनगर (मंडी) में 6 जून 2018 को दर्ज FIR नंबर 96/18 (धारा 20, 29 NDPS), बैजनाथ (कांगड़ा) में 20 मई 2018 को दर्ज FIR नंबर 60/19 (धारा 20 NDPS), और पंचरुखी (कांगड़ा) में 18 मार्च 2018 को दर्ज FIR नंबर 25/24 (धारा 21, 29 NDPS) शामिल हैं।

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