नगर निगम चुनाव पर अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट की रोक:पंचकूला-अंबाला और सोनीपत में बढ़ेगा इंतजार, वीपीपैट-वार्डबंदी पर कांग्रेस को आपत्ति

हरियाणा के तीन बड़े नगर निगमों पंचकूला, अंबाला और सोनीपत में चुनाव से पहले हुई वार्डबंदी को चैलेंज करने वाली कांग्रेस की याचिका पर वीरवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में सरकार की ओर से शपथ पत्र दिया गया। जिसमें अब सोमवार को अगली सुनवाई होगी, तब तक चुनाव घोषणा पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। पंचकूला में नगर निगम चुनावों से पहले वार्डबंदी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार द्वारा तय की गई नई वार्डबंदी के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में म्यूनिसिपल एक्ट-1994 के नियमों की अनदेखी करने और मनमाने ढंग से वार्डों के सीमांकन का गंभीर आरोप लगाया गया है। कांग्रेस रविंद्र रावल के अनुसार उन्हाेंने अपनी याचिका में कानूनी प्रावधानों को आधार बनाते हुए कहा कि नियमों के मुताबिक, किसी भी निगम क्षेत्र में वार्डबंदी में बदलाव तभी किया जा सकता है, जब निगम की सीमाओं में कोई नया क्षेत्र जोड़ा गया हो या घटाया गया हो। कांग्रेस का दावा है कि पंचकूला के मामले में ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ, फिर भी वार्डबंदी को बदल दिया गया। एससी वार्ड कम करने का आरोप कांग्रेस ने प्रशासन पर एससी की आबादी बढ़ने के बावजूद नई वार्डबंदी में एक एससी वार्ड कम करने का आरोप लगाया है। बिना वार्डों की संख्या घटाए या बढ़ाए एससी का एक वार्ड कम किए जाने का मुद्दा भी कांग्रेस ने अपनी याचिका में उठाया है। कांग्रेस की आपत्तियों के आधार भौगोलिक अखंडता: वैधानिक प्रावधानों के अनुसार वार्ड भौगोलिक रूप से सघन और आपस में सटे होने चाहिए, लेकिन वर्तमान वार्डबंदी में इसे पूरी तरह नजरअंदाज किया गया है। जनसंख्या का मानक: नियमों के तहत 10 प्रतिशत के अंतर के साथ जनसंख्या लगभग समान होनी चाहिए, लेकिन याचिका के अनुसार इसे भी दरकिनार कर दिया गया। प्रशासनिक सीमाएं: प्रशासनिक सीमाओं और सार्वजनिक सुविधाओं को ध्यान में रखे बिना ‘तर्कहीन और खंडित’ वार्ड बनाए गए हैं। 27 मार्च को हो चुका वोटर लिस्ट का प्रकाशन राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची प्रकाशन भी हो चुका है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 28 फरवरी को वार्डवार प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। इसके बाद आम नागरिकों से दावे एवं आपत्तियां आमंत्रित की गई ताकि सूची में किसी भी प्रकार की त्रुटि को समय रहते सुधारा जा सके। दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 7 मार्च निर्धारित की गई रही। 12 मार्च तक संशोधन प्राधिकारी द्वारा इनका निपटारा किया जाएगा। संशोधन प्राधिकारी के आदेशों के विरुद्ध उपायुक्त के समक्ष अपील दायर करने की अंतिम तिथि 16 मार्च रखी गई। अपीलों के निपटान की अंतिम तिथि 19 मार्च निर्धारित की गई है। सभी दावे एवं अपीलों के निपटान के बाद 27 मार्च को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी।

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