जालंधर | अदालत ने नशीली गोलियां बरामदगी के केस में कोट सदीक के रहने वाले हरनूर सिंह और बस्ती शेख के चाय आम मोहल्ला के राजन को एक-एक महीने की कैद और 2500-2500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। थाना 5 पुलिस ने दोनों आरोपी बीते साल 29 अप्रैल को गिरफ्तार किए थे। इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 22 के तहत केस दर्ज किया गया था।