भास्कर न्यूज | अमृतसर नाबालिग की शादी कराने के मामले में अदालत के आदेश पर थाना कत्थूनंगल पुलिस ने गुरुद्वारा ग्रंथी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी की पहचान सुरिंदर सिंह निवासी प्रेम नगर के पास भट्टा के रूप में हुई है। कोर्ट ने पाया कि दूल्हे की उम्र शादी के समय 21 साल से कम थी, जिससे विवाह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। कोर्ट ने इसे संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध मानते हुए संबंधित थाना प्रभारी को केस दर्ज करने के आदेश दिए थे।