अररिया व्यवहार न्यायालय ने 6 साल की बच्ची के साथ रेप के मामले में आरोपी जितेन्द्र शर्मा(26) को 20 साल का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट के स्पेशल जज अजय कुमार ने यह फैसला सुनाया। न्यायालय ने पीड़िता को डीएलएसए के माध्यम से विक्टिम कॉम्पेनसेशन फण्ड से 5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है। इसमें से 50 हजार रुपए पीड़िता को मिल चुके हैं। शेष राशि में से 1 लाख रुपए जीविकोपार्जन के लिए तुरंत मिलेंगे। बाकी 3.5 लाख रुपए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे जाएंगे, जो पीड़िता के बालिग होने पर मिलेंगे। चॉकलेट का झासा देकर ले गया नहर घटना 23 जुलाई 2019 की है। कुसियारगांव का रहने वाला आरोपी जितेन्द्र शर्मा बच्ची को चॉकलेट का लालच देकर नहर के पास ले गया। वहां उसने बच्ची के साथ रेप किया और उसके गाल पर दांतों से काटा भी। पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी श्यामलाल यादव ने मामले की पैरवी की। गाल पर दांत काटने के निशान स्वास्थ्य परीक्षण में डॉक्टर ने बच्ची के साथ रेप होने की पुष्टि की और गाल पर दांत के कटे हुए निशान पाये जाने की भी बात कही, कोर्ट में सभी साक्षियों ने घटना का पूर्ण समर्थन किया। सभी साक्षियों के बयान से संतुष्ट होकर न्यायालय के न्यायधीश अजय कुमार ने आरोपी को दोषी पाया। वचाव पक्ष से वकील राज रितेश ने कम से कम सजा देने की गुहार लगाए थे।