नाबालिग से रेप मामले में आरोपी को 20 साल जेल:अररिया कोर्ट ने 7 लाख का मुआवजा देने का दिया आदेश, 4 साल बाद आया फैसला

अररिया‎ ‎अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश‎‎षष्टम सह विशेष न्यायाधीश‎‎ पोस्को कोर्ट अजय कुमार ने‎ नाबालिग से जबरन दुष्कर्म के दोषी‎ अनिल ऋषिदेव को 20 साल की‎ सश्रम कारावास की सजा सुनाई। ‎साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना भी‎ लगाया। दोषी को भादवि की धारा ‎376 (D) के तहत दोषी करार ‎दिया गया। अनिल ऋषिदेव की उम्र‎ 26 साल है। वह भदेशस्वर गांव,‎थाना बथनाहा का रहने वाला है।‎ उसके पिता का नाम स्वर्गीय फुचू‎ ऋषिदेव है। विशेष पोस्को वाद‎संख्या 06/2022 में यह फैसला‎ सुनाया गया। यह मामला अररिया‎ महिला थाना में दर्ज प्राथमिकी‎ संख्या 92/2021 से जुड़ा है।‎ घटना 27 जनवरी 2021 की है। ‎पीड़िता की बहन ने प्राथमिकी दर्ज‎ कराई थी। गर्भपात‎ के लिए भी बनाया था दबाव शिकायत में यह भी कहा‎ गया था कि नाबालिग के गर्भपात‎ के लिए दोषी समेत अन्य‎ आरोपियों ने दबाव बनाया। ‎न्यायालय ने सबूतों के अभाव में‎ अन्य आरोपियों सुरेन ऋषिदेव,‎जितेन्द्र ऋषिदेव, धर्मेंद्र ऋषिदेव,‎नवल ऋषिदेव और इंद्रानंद‎ ऋषिदेव को रिहा कर दिया। ये‎ सभी भदेशस्वर गांव के निवासी हैं। ‎न्यायालय ने पीड़िता को विक्टिम‎ कंपंसेशन एक्ट के तहत सात लाख‎ रुपए मुआवजा देने का आदेश भी‎दिया। यह राशि जिला विधिक सेवा‎ प्राधिकार, अररिया के माध्यम से दी‎जाएगी। सरकार की ओर से विशेष‎लोक अभियोजक श्याम लाल‎ यादव ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष की‎ ओर से कश्यप कौशल ने दलील‎ दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के‎ बाद न्यायालय ने दोषी को सजा‎ सुनाई।‎

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