अररिया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीशषष्टम सह विशेष न्यायाधीश पोस्को कोर्ट अजय कुमार ने नाबालिग से जबरन दुष्कर्म के दोषी अनिल ऋषिदेव को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया। दोषी को भादवि की धारा 376 (D) के तहत दोषी करार दिया गया। अनिल ऋषिदेव की उम्र 26 साल है। वह भदेशस्वर गांव,थाना बथनाहा का रहने वाला है। उसके पिता का नाम स्वर्गीय फुचू ऋषिदेव है। विशेष पोस्को वादसंख्या 06/2022 में यह फैसला सुनाया गया। यह मामला अररिया महिला थाना में दर्ज प्राथमिकी संख्या 92/2021 से जुड़ा है। घटना 27 जनवरी 2021 की है। पीड़िता की बहन ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गर्भपात के लिए भी बनाया था दबाव शिकायत में यह भी कहा गया था कि नाबालिग के गर्भपात के लिए दोषी समेत अन्य आरोपियों ने दबाव बनाया। न्यायालय ने सबूतों के अभाव में अन्य आरोपियों सुरेन ऋषिदेव,जितेन्द्र ऋषिदेव, धर्मेंद्र ऋषिदेव,नवल ऋषिदेव और इंद्रानंद ऋषिदेव को रिहा कर दिया। ये सभी भदेशस्वर गांव के निवासी हैं। न्यायालय ने पीड़िता को विक्टिम कंपंसेशन एक्ट के तहत सात लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भीदिया। यह राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार, अररिया के माध्यम से दीजाएगी। सरकार की ओर से विशेषलोक अभियोजक श्याम लाल यादव ने पक्ष रखा। बचाव पक्ष की ओर से कश्यप कौशल ने दलील दी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई।