नारनौल में एक्सीडेंट हुए कंटेनर में भरी मिली शराब:3 लोगों की हुई थी मौत; पशु आहार में छिपाई 602 पेटी बरामद, MP का नंबर है

हरियाणा के नारनौल में जाट गुवाना टोल प्लाजा के पास NH-152D पर नीरपुर के तीन व्यक्तियों की जिस कंटेनर की टक्कर से मौत हुई थी, उसमें अवैध शराब भरी मिली है। हादसा करने वाला कैंटर मध्यप्रदेश के नंबरों का है। कैंटर के अंदर पुलिस ने 602 पेटी अवैध शराब की बरामद की हैं। शराब को पशु आहार के कट्टों की आड़ में छिपाकर ले जाया जा रहा था। जानकारी अनुसार, बीते कल नेशनल हाईवे नंबर 152 डी पर एक कार व कैंटर की टक्कर हो गई थी। इस हादसे में गांव नीरपुर के तीन लोग राजकुमार यादव पूर्व पार्षद, रविदत्त व्यापारी व प्रवीण कुमार की मौत हो गई थी। हादसे के बाद ड्राइवर कैंटर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया था। थाने ले जाकर की जांच मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां एक कंटेनर दुर्घटनाग्रस्त हालत में खड़ा मिला। जांच के दौरान पुलिस को कंटेनर के भीतर से तेज शराब की गंध आई, जिससे शक गहरा गया। हाईवे पर यातायात का दबाव अधिक होने के चलते सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने कंटेनर को क्रेन की मदद से सदर थाना नारनौल भिजवाया। इसके बाद आबकारी विभाग के एईटीओ राजेंद्र सिंह की मौजूदगी में जब कंटेनर को खोला गया, तो पुलिस और आबकारी अधिकारी हैरान रह गए। आगे रखा था पशु आहार, पीछे शराब कंटेनर के आगे की ओर ‘गोदावरी सिल्वर मेश फिड’ नामक पशु आहार के 10 कट्टे रखे गए थे, ताकि किसी को शक न हो। जैसे ही इन कट्टों को हटाया गया, उनके पीछे बड़ी संख्या में शराब और बीयर की पेटियां छिपी हुई मिलीं। पुलिस ने मौके पर पूरी खेप को कब्जे में ले लिया। शराब व बीयर मिली आबकारी विभाग के अनुसार, कंटेनर से कुल 448 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद हुई, जिनमें रॉयल स्टैग, ब्लेंडर प्राइड और रॉयल चैलेंज ब्रांड की पव्वे, अद्धा और बोतलें शामिल हैं। इसके अलावा 154 पेटी बीयर भी मिलीं, जिनमें किंगफिशर और बडवाइजर के कैन शामिल हैं। इस तरह कुल 602 पेटी शराब और बीयर की बरामदगी हुई है। मिटाए गए थे बैच नंबर जांच में यह भी सामने आया कि शराब की बोतलों और पेटियों से बैच नंबर मिटाए गए थे, ताकि इनके स्रोत का पता न चल सके। आबकारी विभाग ने शराब को अवैध घोषित करते हुए नमूने लेकर सील कर दिए हैं। अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज सदर थाना के जांच अधिकारी अमरदीप ने बताया कि पुलिस ने अज्ञात ट्रक ड्राइवर के खिलाफ दो मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें एक आबकारी अधिनियम की धारा 61-4/20 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत मुकदमा नंबर 320 दर्ज कर लिया है। वहीं दूसरा हादसा करने का मामला भी दर्ज किया गया है। फिलहाल पुलिस ट्रक मालिक और ड्राइवर की तलाश में जुटी है।

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