पंचकूला ट्रिपल मर्डर में रोहतक के आरोपी को जमानत:12 महीने में एक भी गवाही नहीं, केवल सहआरोपी का खुलासा ही सुबूत

पंचकूला के मोरनी रोड पर बुर्जकोटिया गांव स्थित सल्तनत नाम के रिसोर्ट के बाहर दिसंबर 2024 की रात गोली मारकर युवती समेत एक गैंगस्टर व उसके भांजे की हत्या कर दी गई थी। मामले में हथियार उपलब्साध करवाने के आरोप साहिल उर्फ पोली को जमानत मिल गई है। पंचकूला के मोरनी में हुए इस हत्याकांड में गैंगस्टर विनीत उर्फ विक्की उसके भांजे तीरथ और वंदना उर्फ निया नाम की युवती की हत्या की थी। रोहतक के ब्राह्मणवास गांव निवासी साहिल पर आरोप है कि उसने हत्या के लिए आए दूसरे आरोपी साहिल व विजय गहलोत को हथियार उपलब्ध करवाए थे। हत्या के दिन वह रोहतक से हथियार लेकर पंचकूला आया था। हालांकि गिरफ्तारी के समय उसके पास हथियार बरामद नहीं हुए थे। 83 गवाह, अभी तक किसी का परीक्षण नहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता अंशुमन दलाल ने बताया कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायधीश एचएस ग्रेवाल की कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सह-आरोपी द्वारा दिए गए खुलासा बयान के अतिरिक्त याचिकाकर्ता को अपराध से जोड़ने के लिए कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। कुल 83 अभियोजन गवाहों में से अब तक किसी का भी परीक्षण नहीं हुआ है। मुकदमे की सुनवाई अभी प्रारंभ होनी शेष है और याचिकाकर्ता की निरंतर हिरासत न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश के माध्यम से दी गई जमानत के दौरान यदि याचिकाकर्ता किसी अन्य आपराधिक मामले में संलिप्त पाया जाता है, तो राज्य को उसकी जमानत निरस्त कराने के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी। ब्रिटेन में बैठा है मास्टरमाइंड: गैंग का मास्टरमाइंड गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू ब्रिटेन में बैठा है। बताया गया कि साल 2015 में अपने जीजा की हत्या के बाद से ही नंदू वारदात में शामिल आरोपियों की हत्या करवा रहा है, जो अब तक कई हत्याएं करवा चुका है। पंचकूला का तिहरा हत्याकांड भी इसी कड़ी का हिस्सा है।

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