पंजाब के पूर्व मंत्री मजीठिया केस में जुड़ी नई धारा:विजिलेंस ब्यूरो का एक्शन, दिसंबर में तय होंगे आरोप, 25 जून से हैं अरेस्ट

आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद पंजाब के पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के केस में विजिलेंस ने नया एक्शन किया है। अब उनके केस में 120 बी लगाई है। यह जानकारी विजिलेंस ने मोहाली स्थित विशेष अदालत में दी है। इस धारा को आपराधिक षड्यंत्र भी कहते हैं। वहीं, मजीठिया के साले गजपत सिंह ग्रेवाल को पहले ही नामजद किया जा चुका है। उसके लिए विजिलेंस ने 29 नवंबर तक अरेस्ट वारंट हासिल किए हुए हैं। सरकार ने केस चलाने की मंजूरी दी इस मामले में पंजाब सरकार ने गत महीने हुई कैबिनेट मीटिंग में केस चलाने की मंजूरी दी है। हालांकि अभी तक इस मामले में आरोप तय नहीं हुए हैं। माना जा रहा है कि 10 दिसंबर को होने वाली सुनवाई में आरोप तय हो सकते हैं। इस दौरान मजीठिया के वकीलों की तरफ से विजिलेंस द्वारा पेश किए गए चालान पर बहस की जाएगी। जमानत पर फैसला रिजर्व बिक्रम सिंह मजीठिया की जमानत पर फैसला कभी भी आ सकता है। क्योंकि अदालत में इस मामले की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत की तरफ से फैसला रिज़र्व रखा गया है, जो कि किसी भी समय सुनाया जा सकता है। जमानत याचिका पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में लगभग 15 दिन दोनों पक्षों के वकीलों में लंबी बहस चली है।

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