पंजाब के AAP विधायक को झटका:पटियाला कोर्ट ने रेप केस में अग्रिम जमानत याचिका खारिज की; एक महीने से फरार पठानमाजरा

पंजाब के पटियाला जिले के विधानसभा हलके सनौर से आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक हरमीत पठानमाजरा को पटियाला कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने रेप केस में जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। इसके बाद अब उनके पास हाईकोर्ट जाने का विकल्प बचा हुआ है। कोर्ट में सरकारी वकीलों ने कहा कि पठानमाजरा करीब 1 महीने से फरार हैं। ऐसे में अगर जमानत दे दी गई, तो वह जांच में भी शामिल नहीं होंगे। हालांकि कोर्ट का विस्तृत ऑर्डर आना बाकी है। पटियाला के सिविल लाइन थाने में 3 सितंबर को AAP विधायक हरमीत सिंह पठानमाजरा के खिलाफ FIR दर्ज हुई। आरोप है कि उन्होंने सरकारी नौकरी और योजनाओं का लालच देकर लाखों रुपए वसूले और खुद को तलाकशुदा बताकर एक महिला को धोखा दिया। पुलिस के अनुसार, हरियाणा के करनाल जिले के डाबरी गांव में उन्हें गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया था। इस दौरान समर्थकों ने पुलिस पर फायरिंग और पथराव किया। हंगामे के बीच पठानमाजरा स्कॉर्पियो और फॉरच्यूनर गाड़ियों में फरार हो गए। पठानमाजरा पर दर्ज FIR में अहम बातें… पुलिस का दावा- धक्का-मुक्की और फायरिंग कर विधायक भागे
पंजाब पुलिस ने उन्हें पिछले महीने हरियाणा के करनाल से हिरासत में लिया था। पुलिस का दावा है कि पठानमाजरा ने रास्ते में ही पुलिस टीम से धक्का-मुक्की की और फायरिंग की। पुलिस का यह भी कहना है कि फरारी के दौरान पठानमाजरा के साथियों की गाड़ी से हथियार बरामद किए गए और एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। इस घटना में एक पुलिसकर्मी घायल हुआ। AAP विधायक ने VIDEO जारी कर दी थी सफाई
इसके बाद विधायक ने सफाई भी दी थी। विधायक ने कहा था कि उन्होंने कोई गोली नहीं चलाई, बल्कि वह तो पुलिसवालों को बातों में उलझाकर ही वहां से निकल गए थे। उनके साथ पुलिस की कोई धक्कामुक्की तक नहीं हुई। पठानमाजरा ने कहा कि पुलिस उन्हें गैंगस्टर दिखाकर मार देना चाहती थी। इसके लिए पुलिस ने प्रयास भी किए।

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