पंजाब में बेअदबी पर नया कानून पेश करेगी AAP सरकार:चारों धर्मों के ग्रंथ शामिल, आजीवन कारावास तक संभव, पेरेंट्स भी जिम्मेदार हो सकते हैं

पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार आज विधानसभा में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर बिल पेश करेगी। यह बिल पंजाब पवित्र ग्रंथ (अपराधों की रोकथाम) एक्ट, 2025 के नाम से हो सकता है। इसके तहत बेअदबी करने वालों को 10 साल तक कैद की सजा हो सकती है। अगर बेअदबी की वजह से कोई हिंसा या उसमें किसी की मौत होती है तो ऐसी सूरत में आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। हालांकि, इस बिल के बारे में आधिकारिक तौर पर अभी जानकारी सामने नहीं आई है। विधानसभा में बिल पेश किए जाने के बाद इसकी सारी जानकारी सार्वजनिक होगी। खास बात यह है कि यह कानून सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब ही नहीं बल्कि, श्रीमद्भागवत गीता, कुरान शरीफ और पवित्र बाइबल की बेअदबी पर भी लागू किया जाएगा। पंजाब सरकार के एक्ट में हो सकते हैं ये प्रावधान… नए एक्ट को लेकर SGPC ने क्या कहा
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने बताया कि 2015 के बाद शिरोमणि अकाली दल की सरकार ने धारा 295-ए में संशोधन कर बेअदबी के खिलाफ सख्त कानून बनाया था। इसके बावजूद गोल्डन टेंपल सहित अन्य बेअदबी की घटनाओं की ठोस जांच नहीं हुई और न ही किसी दोषी को सजा मिली। उन्होंने कहा कि न केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब या गुटका साहिब की बेअदबी, बल्कि सिख ककारों (पांच ककार) की बेअदबी करने वालों को भी कड़ी कानूनी सजा मिलनी चाहिए। धामी ने पंजाब सरकार द्वारा विधानसभा के विशेष सत्र में लाए जा रहे बिल पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि यह सत्र केवल सियासी दिखावा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके जरिए असल दोषियों को सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। उन्होंने सरकार से धार्मिक मामलों में नियमों की पालना करने की अपील की। नेता विपक्ष बोले- एक्ट अभी तक नहीं भेजा गया
अभी तक एक्ट-2025 विधायकों तक भी नहीं पहुंच पाया है। विरोधी पक्ष के नेता व कांग्रेस विधायक प्रताप सिंह बाजवा ने बीते गुरुवार को सरकार पर इसे लेकर तंज भी कसा था। उनका कहना था कि एक्ट पर तभी बात हो सकती है, जब वह विधायकों को दिया जाएगा। लेकिन अभी तक ये किसी भी विधायक को नहीं भेजा गया है और शुक्रवार सुबह ही सभी की टैब पर इसे भेजा जाएगा। पंजाब में बेअदबी बड़ा मुद्दा क्यों?
पंजाब में बेअदबी एक बड़ा मुद्दा इसलिए बन गया है, क्योंकि यह धार्मिक भावनाओं से जुड़ा है। बीते कुछ सालों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आईं, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की गई। इतना ही नहीं, अधिकतर मामलों में आरोपी मानसिक बीमार बताए गए। कई मामलों में आरोपियों को सजा भी नहीं मिल पाई। 2017 के बाद बेअदबी की घटनाओं ने राजनीतिक रूप ले लिया। पंजाब में बेअदबी की कुछ घटनाएं- कैप्टन सरकार ने भी संशोधन किया था, उसका क्या बना?
कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के समय भारतीय दंड संहिता (पंजाब संशोधन) बिल 2018 में नई धारा 295AA जोड़ी गई थी। इसमें गुरु ग्रंथ साहिब, गीता, कुरान और बाइबल की बेअदबी करने पर आजीवन कारावास की सजा निर्धारित की थी। साथ ही, IPC की धारा 295 में दो साल की सजा को बढ़ाकर दस साल किया गया था। विधेयक को लागू करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी थी, लेकिन मंजूरी नहीं मिली।

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