पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपने सरकारी बंगले (5, कृष्ण मेनन मार्ग) में तय समयसीमा से ज्यादा रह गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। इसमें कहा कि पूर्व CJI से उनका बंगला जल्द खाली कराया जाए, ताकि हम उसे कोर्ट के हाउसिंग पूल में शामिल कर सकें। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बीआर गवई को मिलाकर 33 जज हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की सेंक्शन संख्या 34 है। शीर्ष कोर्ट के चार जजों को अभी तक सरकारी बंगला नहीं मिला है। NDTV के मुताबिक, 3 जज सुप्रीम कोर्ट के ट्रांजिट अपार्टमेंट जबकि एक जज स्टेट गेस्ट हाउस में रह रहे हैं। शीर्ष कोर्ट ने जल्द से जल्द 5, कृष्ण मेनन मार्ग बंगला लौटाए जाने की मांग की है। अभी भी टाइप VIII बंगले में ही रह रहे हैं पूर्व CJI पूर्व CJI चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हुए थे। सरकारी नियमों के मुताबिक, चीफ जस्टिस अपने कार्यकाल के दौरान टाइप VIII (टाइप-8) बंगले के हकदार होते हैं। रिटायरमेंट के बाद वे 6 महीने तक टाइप VII (टाइप 7) बंगले में रह सकते हैं। इस दौरान उन्हें किराया नहीं देना होगा। पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को रिटायर हुए 8 महीने का वक्त बीत चुका है। रिटायरमेंट के बाद से वे खुद को अलॉट हुए टाइप VIII बंगले में ही रह रहे हैं। ऐसा इसलिए भी हुआ, क्योंकि पूर्व CJI चंद्रचूड़ के बाद उनके दो उत्तराधिकारियों (पूर्व चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और मौजूदा चीफ जस्टिस बीआर गवई) ने 5, कृष्ण मेनन मार्ग बंगला नहीं लिया। ये दोनों अपने पुराने बंगले में ही रह रहे हैं।