जालंधर| डीसी दफ्तर में चलने वाली एमएसएमई फेसीलिएशन कौंसिल में बकाया रकम का भुगतान न करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। सरकार अब कौंसिल की ताकत बढ़ाने जा रही है। एमएसएमई कौंसिल के इंडस्ट्रियल मैंबर एवं जालंधर चेंबर आफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट शांत कुमार गुप्ता, स्टेट कौंसिल के इंडस्ट्रियल मैंबर राजन गुप्ता और उद्यमी करण गुप्ता सोमवार को डीसी दफ्तर पहुंचे। उन्होंने इस विषय में डीसी डॉ. हिमांशु अग्रवाल से चर्चा की। शांत गुप्ता ने बताया कि सरकार ने एमएसएमई एक्ट के बकाया रकमों के नियमों में बदलाव किया है। अब एमएसएमई फेसीलिएशन कौंसिल द्वारा पास की गई डिग्री को पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत मान्यता दी जाएगी। इससे प्रक्रिया आसान हो गई है। यह बदलाव एमएसएमई सेक्टर के लिए बड़ी राहत लेकर आया है। कारोबारियों के डेलीगेशन ने डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल से बातचीत में कहा कि सरकार का कदम हितकारी है। जालंधर की इंडस्ट्री ने डीसी अग्रवाल के जरिए ही यह मांग पंजाब सरकार के सामने रखी थी। डेलीगेशन मैंबर राजन गुप्ता ने बताया कि इस संशोधन के बाद कारोबारियों को अपनी बकाया पेमेंट की रिकवरी में अब ज्यादा परेशानी नहीं होगी। पहले जहां कानूनी प्रक्रिया लंबी और जटिल थी, अब लैंड रिकॉर्ड में देनदारी दर्ज होने से वसूली आसान हो जाएगी।