फतेहाबाद दोहरे हत्याकांड में 5 को उम्रकैद:7 साल पहले पीटकर हत्या कर दी थी, दो आरोपियों को कोर्ट ने बरी किया

फतेहाबाद के एडीजे तरुण सिंघल की कोर्ट ने गांव समैन के दोहरे हत्याकांड के पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया है। आरोपी शराब कारोबार से जुड़े हुए हैं। जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल ने बताया कि इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला न्यायवादी डॉ. नरेंद्र ने की। मित्तल ने बताया कि 12 अक्टूबर 2018 को सदर थाना टोहाना पुलिस ने यह केस दर्ज किया था। पुलिस को सूचना मिली कि गांव समैण निवासी पवन कुमार और दिलबाग सिंह पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। पुलिस को दी शिकायत में पवन कुमार ने बताया था कि 11 अक्टूबर 2018 को रात करीब 10 बजे वह और दिलबाग सिंह बाइक पर दुकान से गांव समैण स्थित घर आ रहे थे। जब वे घर से कुछ दूरी पर पहुंचे तो गांव कमालवाला निवासी विक्रम उर्फ विक्की, गांव रताखेड़ा निवासी आजाद, गांव समैन निवासी अनमोल उर्फ काकू और कुलदीप, जींद जिले के गांव दनौदा निवासी अन्नू ने सफेद रंग की गाड़ी से उनकी बाइक को रुकवाया। इस तरह दिया था वारदात को अंजाम
आरोपियों ने पवन और दिलबाग को जबरदस्ती गाड़ी में डालकर नांगला जल घर रोड के पास ले गए, जहां उन्होंने लाठियों और गंडासों से दोनों को गंभीर चोटें मारीं। हमलावर दोनों को मरा समझकर शराब की पेटियां उनकी बाइक के पास छोड़कर उसी गाड़ी में फरार हो गए। घायल पवन कुमार और दिलबाग सिंह को टोहाना में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा रेफर कर दिया। अग्रोहा ले जाते समय रास्ते में दिलबाग सिंह की गंभीर चोटों के कारण मौत हो गई। छोटे भाई की रंजिश में हमला किया
पवन कुमार ने बताया था कि यह हमला उसके छोटे भाई सुमीत उर्फ काला की कुलदीप के साथ पुराने झगड़े की रंजिश के कारण किया गया था। कुलदीप ने आजाद और अन्य आरोपियों से मिलकर यह हमला करवाया। बाद में इलाज के दौरान पवन कुमार ने भी दम तोड़ दिया था। अब कोर्ट ने इस मामले में इन पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिन दो आरोपी को बरी किया गया है उनका नाम सोनू और संदीप है।

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