फरीदकोट जिले के गांव सुखणवाला में हुए गुरविंदर सिंह हत्याकांड में गिरफ्तारी के बाद पुलिस रिमांड पर चल रही नर्सिंग छात्रा वीरइंद्र कौर को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद बुधवार को पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया था। इस दौरान पुलिस ने एक बार फिर रिमांड बढ़ाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने रद करते हुए आरोपी छात्रा को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने के आदेश दिए। सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया कि मृतक गुरविंदर सिंह को दिए गए नशे की खरीद के लिए 8 हजार का लेन देन हुआ है। जिसमें वीरइंद्र की भूमिका रही है जिसके चलते उसके रिमांड की आवश्यकता है। इस मामले में बचाव पक्ष के वकील गुर जंगपाल सिंह बराड़ ने बताया कि रिमांड बढ़ाने की मांग पर दोनों की दलीलों के बाद कोर्ट ने छात्रा को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। हत्याकांड के दो आरोपियों की कोर्ट में शिनाख्त परेड उधर इस मामले में बुधवार को कोर्ट में दो आरोपियों हरकंवलप्रीत सिंह और विश्वजीत कुमार की गवाहों से पहचान करवाई गई। इनमें से हरकंवलप्रीत सिंह, मृतक गुरविंदर सिंह की पत्नी रुपिंदर का प्रेमी है, जबकि विश्वजीत हरकंवलप्रीत का दोस्त है। इन दोनों आरोपियों ने कोर्ट में याचिका देकर उन्हें फरीदकोट जेल से मुक्तसर या बठिंडा जेल में तबदील करने की मांग की है जिस पर कोर्ट से सरकार से जबाव तलब किया है। पत्नी ने प्रेमी से कराई थी हत्या बता दें कि प्रेम संबंध के चलते 28-29 नवंबर की रात को रुपिंदर कौर ने अपने प्रेमी और प्रेमी के दोस्त के साथ मिलकर अपने पति गुरविंदर की हत्या की थी। इस केस में पुलिस ने उक्त तीनों के अलावा हाल ही में रुपिंदर की सहेली नर्सिंग छात्रा वीरइंद्र को गिरफ्तार किया है और सभी चारों आरोपी जेल पहुंच चुके है।