फरीदकोट में जेएमआईसी जुगराज सिंह की अदालत ने गांव सुखनवाला के गुरविंदर सिंह हत्याकांड में गिरफ्तार नर्सिंग छात्रा वीरइंद्र कौर को वार्षिक परीक्षा देने की अनुमति दे दी है। अदालत ने इस संबंध में जेल प्रशासन व पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं और छात्रा को परीक्षा के लिए आने जाने का सारा खर्च जेल प्रशासन के पास जमा करवाने की हिदायत दी है। जानकारी के अनुसार, मोगा के एक निजी कॉलेज में ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी कोर्स की पढ़ाई कर रही फरीदकोट की वीरइंद्र कौर को थाना सदर पुलिस ने गांव सुखनवाला के गुरविंदर हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किया था। वह मुख्य आरोपी मृतक की पत्नी रुपिंदर कौर की सहेली है और उस पर हत्या की साजिश के राजदार होने के आरोप है। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। आरोपी छात्रा के तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा 29 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 को होनी है। जिसके चलते उसने अपने वकील गुरजंगपाल सिंह के माध्यम से जेएमआईसी की अदालत में याचिका दायर कर वार्षिक परीक्षाएं देने की अनुमति मांगी थी। जिसपर सुनवाई के बाद अदालत ने छात्रा को परीक्षा की अनुमति दे दी। परीक्षा का सारा खर्च छात्रा को उठाना होगा अदालत के आदेश के मुताबिक, परीक्षा का सारा खर्च छात्रा को जेल सुपरिटेंडेंट के पास पहले जमा करवाना होगा, जोकि परीक्षा दिलाने के प्रबंध व सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। परीक्षा अवधि के लिए आरोपी को जेल सुपरिटेंडेंट के पास 2 लाख के पर्सनल बेल बॉन्ड भी दो जमानतियों के साथ जमा करवाना होगा। वह इस मामले की जांच या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगी। जांच अधिकारी को निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान आरोपी के साथ दो पुलिस अधिकारी मौजूद रहें। आरोपी को जेल से परीक्षा केंद्र ले जाया जाएगा और वहां से जेल परिसर वापस लाया जाएगा। 28-29 नवंबर की रात हुई थी हत्या बता दें कि बीती 28-29 नवंबर की रात को गांव सुखनवाला में गुरविंदर सिंह की हत्या हुई थी। जिसमें पुलिस ने अभी तक 4 आरोपी मृतक की पत्नी रुपिंदर कौर, उसका प्रेमी हरकंवलप्रीत सिंह, प्रेमी का दोस्त विश्वजीत कुमार और रुपिंदर की सहेली वीरइंद्र कौर को गिरफ्तार किया है।