चंडीगढ़ | फरीदाबाद के सेक्टर-80 में ई नीलामी के जरिए प्लॉट लेने वाले आवंटियों को राहत देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक किसी भी याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई प्रतिकूल कदम नहीं उठाया जाएगा। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। कोर्ट ने एचएसवीपी के मुख्य प्रशासक, फरीदाबाद के एस्टेट ऑफिसर और याचिका में शामिल राज्य के दोनों मंत्रालयों को नोटिस जारी कर जवाब दायर करने का आदेश दिया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि सेक्टर 80 में ई नीलामी के माध्यम से प्लॉट आवंटित किए गए थे। आवंटियों ने पूरी बिक्री राशि जमा कर दी, लेकिन आज तक उन्हें वास्तविक भौतिक कब्जा नहीं सौंपा गया। एक मामले में प्लॉट नंबर 79 के आवंटी ने मार्च 2023 की ई नीलामी में सफल बोली लगाकर 87.39 लाख रुपये का संपूर्ण भुगतान किया। 19 अक्टूबर 2023 को आवंटन पत्र भी जारी हो गया।