बठिंडा में बर्खास्त कॉन्स्टेबल की जमानत याचिका खारिज:नशा तस्करी और आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल, वकील बोले-हाईकोर्ट जाएंगे

बठिंडा में नशा तस्करी मामले में चर्चित पंजाब पुलिस की बर्खास्त महिला कॉन्स्टेबल अमनदीप कौर को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। अमनदीप के वकील विश्वदीप सिंह ने कहा कि कोर्ट के आदेश आने के बाद वे हाईकोर्ट का रुख करेंगे। वर्तमान में अमनदीप बठिंडा जेल में बंद हैं। विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने 26 मई को बादल गांव में एक गायक के घर से अमनदीप को गिरफ्तार किया था। पहले वह विजिलेंस की पुलिस रिमांड पर थी। तबीयत खराब होने पर उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। बाद में कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। 17.71 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था पंजाब पुलिस की एएनटीएफ टीम ने जिला पुलिस की मदद से अमनदीप कौर को बादल रोड से गिरफ्तार किया था। उनके पास से 17.71 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ था। इस कारण डीजीपी ने उन्हें तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर दिया। जानें अमनदीप कौर के मामले में अब तक क्या-क्या हुआ

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