भिवानी में रिश्वत लेते क्लर्क गिरफ्तार:जमीनी विवाद से जुड़ा मामला, कोर्ट का आदेश लागू करवाने मांगे थे पैसे

हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो हिसार की टीम ने सोमवार देर शाम भिवानी जिले के सिवानी स्थित तहसीलदार कार्यालय में क्लर्क अनिल कुमार को 50 हजार रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ पीसी एक्ट 1988 की धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उसे मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। शिकायतकर्ता ने ब्यूरो को दी गई शिकायत में बताया कि भिवानी जिले के कालोद गांव में स्थित उसकी 26 कनाल कृषि भूमि को राजबाला पत्नी रत्न सिंह ने धोखे से अपने नाम करवा लिया था। इस मामले में उसने सिविल कोर्ट, सिवानी में दावा दायर किया था, जिसके बाद कोर्ट ने जमीन पर स्टे आदेश जारी किए थे। इसी बीच, राजबाला ने जमीन के खाता विभाजन (म्यूटेशन) के लिए तहसील न्यायालय में दावा दायर किया हुआ था, जिसकी सुनवाई नायब तहसीलदार सरजीत सिंह कर रहे हैं। कोर्ट का आदेश लागू करवाने मांगे पैसे शिकायतकर्ता ने तहसील कार्यालय में प्रार्थना पत्र देकर अनुरोध किया था कि जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता, तब तक खाता विभाजन न किया जाए। इसी संबंध में जब शिकायतकर्ता क्लर्क अनिल कुमार से मिला, तो उसने कोर्ट के आदेश लागू करवाने के बदले 50 हजार रुपए रिश्वत की मांग की। सतर्कता टीम की त्वरित कार्रवाई शिकायत की पुष्टि के बाद सतर्कता ब्यूरो ने जाल बिछाया और अनिल कुमार को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। ब्यूरो प्रमुख की अपील राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो प्रमुख ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी सरकारी कार्य के बदले रिश्वत मांगता है, तो इसकी सूचना टोल फ्री नंबर 1800-180-2022 या 1064 पर दी जा सकती है।

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