चंडीगढ़ में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख और पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को मानहानि केस में बड़ा झटका लगा है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक दृष्टि से मामला विचार योग्य है। इस लिए इस स्तर पर शिकायत खारिज नहीं की जा सकती। अब इस केस की सुनवाई निचली अदालत में होगी। दो पॉइंट में पढ़िए, क्या था मानहानि केस… अब दो पॉइंट में पढ़िए, क्या दी गई थी दलीलें, कोर्ट ने क्या कहा… अब आगे क्या?
हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सुखबीर बादल को अब निचली अदालत में मुकदमे का सामना करना होगा। वहां ट्रायल के दौरान यह तय होगा कि क्या उनका बयान मानहानिपूर्ण था या नहीं।