हरियाणा के मुरथल में ढाबे से रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े गए डॉक्टर के केस में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित करने का आदेश दिया है। डॉक्टर नवित पर 2.5 लाख रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा है। नवित कुमार पानीपत के सिवाह स्थित पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के अंतर्गत एक पाली क्लिनिक में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात थे। आयुष्मानभव अस्पताल के निदेशक स्क्वाड्रन लीडर (रिटायर) डा. सुदीप सांगवान ने एसीबी, सीबीआइ चंडीगढ़ को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि डा. नवित कुमार मरीजों को उनके अस्पताल में भेजने के लिए प्रति माह 3.5 लाख रुपए की मांग कर रहा था। इसी मामले में उनको गिरफ्तार किया गया था। पानीपत से दिखाई गिरफ्तारी मामले की सुनवाई के दौरान डा. नवित कुमार की ओर से अधिवक्ता केपी सिंह और शिवम गौर ने कोर्ट को बताया कि सीबीआ डा. नवित कुमार की गिरफ्तारी 6 फरवरी 2026 को रात 8:25 बजे एनएफएल गेस्ट हाउस, पानीपत से बता रही है। जबकि आरोपी का दावा है कि उन्हें वास्तव में उसी दिन शाम 4:30 से 5:30 बजे के बीच मुरथल हवेली से हिरासत में लिया गया था। इसलिए इन स्थानों की सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित कराया जाए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकार्ड का अवलोकन करने के बाद कोर्ट ने कहा कि न्याय के हित में सीसीटीवी फुटेज का संरक्षण आवश्यक है। कोर्ट ने आवेदन स्वीकार करते हुए संबंधित प्रबंधकों को तत्काल प्रभाव से फुटेज सुरक्षित रखने के आदेश दिए हैं।