भास्कर न्यूज | जालंधर अदालत ने मेडिकल नशा तस्करी में फिल्लौर के काजी मोहल्ला के रहने वाले राजेश कुमार को 11 साल की कैद और 1.24 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर 6 महीने की और कैद काटनी होगी। थाना फिल्लौर की पुलिस ने 12 मार्च 2019 को राजेश को उस समय पकड़ा था। जब वह एरिया में मेडिकल नशे की खेप की सप्लाई देने आया था। उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा-22 के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट कोर्ट में फाइल कर दी थी।