मोहाली में जिन लोगों ने घरों के सामने ग्रीन बेल्ट, मार्केट्स, फुटपाथ व अन्य जगह पर एनक्रोचमेंट (अवैध कब्जे) किए हुए हैं, उन्हें अब तीन दिन में यह हटाने होंगे। यह ऑर्डर नगर निगम के कमिश्नर मोहाली की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर जारी किए गए हैं। कमिश्नर ने ऑर्डर में साफ किया है कि एनक्रोचमेंट हटाने में किसी तरह का कोई नुकसान होता है, तो उसकी रिकवरी संबंधित लोगों से की जाएगी। इस नोटिस को आखिरी वार्निंग नोटिस समझा जाए। नगर निगम की तरफ से जो नोटिस जारी किया है, वे तीन प्वाइंटों में जाने: मोहाली शहर का एरिया एरोसिटी तक मोहाली शहर का एरिया अब काफी बढ़ चुका है। इसमें अब एरोसिटी, आईटी सिटी तक का एरिया शामिल हो गया है। नगर निगम की कोशिश यही है कि शहर को अवैध कब्जों से मुक्त किया जाए। पहले भी अवैध कब्जों से जुड़ा मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच चुका है। इसके बाद फेज-1 और 11 से कब्जे हटाए गए थे।