मोहाली में अतिक्रमण हटाने को लेकर जारी विवाद अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। इससे पहले मोहाली जिला कोर्ट में नगर निगम द्वारा लोगों को दिए गए नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई, जिसमें नगर निगम और संबंधित विभागों की टीमें अदालत में पेश हुईं। नगर निगम ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके बाद जिला कोर्ट ने 8 दिसंबर तक का समय दे दिया। इसी बीच, जिला अदालत में समय मिलने के बाद भी नगर निगम की टीम फेज-4 क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंच गई। इस पर स्थानीय लोगों और निगम टीम के बीच तीखी बहस हुई। अधिकारियों का कहना था कि वे हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार काम कर रहे हैं, जबकि क्षेत्रवासियों का आरोप है कि कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है। लोगों का कहना है कि निगम ने सिर्फ तीन दिन का नोटिस दिया था, जिसकी अवधि अभी पूरी नहीं हुई थी। इसके बावजूद निगम टीम अतिक्रमण हटाने पहुंच गई, जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल बन गया। लोग हाईकोर्ट पहुंचे और याचिका दायर की। जिस पर कल सुनवाई होगी। अब तीन प्वाइंटों में जानिए आखिर मामला अदालत क्यों पहुंचा –