पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ के साथ लगते न्यू चंडीगढ़ समेत छह गांवों में कई रसूखदार और नामी लोगों ने अवैध तरीके से आलीशान फार्महाउस से लेकर मैरिज पैलेस बनाए हुए हैं। जहां पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं। जबकि यहां पर बिना अनुमति से एक ईंट तक नहीं लगाई जा सकती है, क्योंकि यह इको-सेंसिटिव जोन में आता है। दूसरी तरफ यह एरिया पंजाब लैंड प्रिजर्वेशन एक्ट के अधीन आता है। वहीं, अब नियमों का उल्लंघन करने वाले 42 लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके लिए ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GMADA) की तरफ से पुलिस को एक्शन के लिए लिखा है। 12 लोगों के खिलाफ हो चुका है मुकदमा दर्ज इस मामले में सारे लोगों के खिलाफ पुलिस पहले ही दर्ज कर चुकी है। गमाडा की तरफ से पुलिस को 42 लोगों की सूची दी गई है जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करना बाकी है। गमाडा की तरफ से अपने अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है जो संबंधित थानों में जाकर शिकायत देंगे। इसके बाद यह कार्रवाई की जाएगी। सबसे ज्यादा गांव करोरा में हुए अवैध निर्माण गमाडा की तरफ से हाल ही में लोगों की जो सूची मुकदमा दर्ज करने के लिए दी गई है। उसमें सबसे ज्यादा गांव करोरा में बने अवैध निर्माण की है। इसमें 15 लोग शामिल किए गए हैं। इसके बाद जयंती माजरी के 11 को शामिल किया गया है। वहीं, मिर्जापुर के चार लोग शामिल हैं। साथ ही सुल्तानपुर, माजरा, पालनपुर, तारापुर के दो-दो लोग शामिल हैं। गांव बुराना, स्यूंक, नाडा और सिसवां के 1-1 प्रॉपर्टी को मुकदमा दर्ज करने के लिए चिह्नित किया है। आज होगी हाईकोर्ट में सुनवाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर आज (बुधवार को) सुनवाई होगी। 2025 में इसको लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई थी। पिछली सुनवाई 10 मार्च को हुई थी। आज इस मामले में दोबारा से सुनवाई होगी। हाईकोर्ट में पंजाब के चीफ सेक्रेटरी के साथ साथ गमडा एवं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी एफिडेविट दाखिल कर चुके हैं।