पटना| यूजीसी ने दो शैक्षणिक कार्यक्रम एक साथ करने से जुड़ी अपनी गाइडलाइन में आंशिक संशोधन किया है। आयोग के नए निर्णय के अनुसार अब वे छात्र भी लाभान्वित हो सकेंगे, जिन्होंने यूजीसी गाइडलाइन के जारी होने से पहले ही दो डिग्री एक साथ पूरी की है। यूजीसी सचिव प्रो मनीष आर जोशी ने सभी विवि व कॉलेजों को पत्र जारी किया। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जारी पत्र में बताया गया है कि संशोधित नियमों के तहत गाइडलाइन की अधिसूचना से पूर्व दो शैक्षणिक कार्यक्रमों को एक साथ किया गया है, और वे यूजीसी के स्नातक, परा-स्नातक डिग्री नियमन, संबंधित विश्वविद्यालयों के अधिनियम, नियमावली तथा वैधानिक प्रोफेशनल काउंसिलों और डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल के दिशा-निर्देशों के अनुसार हैं, तो उन्हें वैध माना जाएगा। पूर्व नियमों के अनुसार, गाइडलाइन की अधिसूचना से पहले दो शैक्षणिक कार्यक्रम साथ करने वाले छात्रों को किसी प्रकार का लाभ नहीं दिया जाता था। छात्रों को राहत : अब इस संशोधन से हजारों छात्रों को राहत मिलेगी, जिन्होंने समानांतर रूप से दो कोर्स किये थे। यूजीसी ने सभी विश्वविद्यालयों और संबद्ध संस्थानों से कहा है कि वे इस संशोधन को छात्रों के हित में तुरंत लागू करने के लिए निर्देश जारी किया है। संशोधित गाइडलाइन की प्रति भी पत्र के साथ संलग्न की गयी है।