IPL चैंपियन RCB के तेज गेंदबाज यश दयाल का करियर अब विवादों में घिरने लगा है। यूपी के गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाने में 26 साल की युवती ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाया गया, जिसके बाद पुलिस ने क्रिकेटर के खिलाफ BNS- 69 के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस केस की विवेचना कर रहीं विवेचक ने सोमवार को पीड़िता से बात कर पूरी बात जानीं। जिसमें पीड़िता ने यौन शोषण की बात पुलिस को बताईं, जो उसने FIR में दर्ज कराई हैं। मामला क्रिकेटर से जुड़ा है, इसलिए पुलिस पूरे प्रकरण में साक्ष्य के आधार पर विवेचना कर रही है। अभी पीड़िता के कोर्ट में बयान नहीं हो सके हैं, कोर्ट के बयान में 4 से 5 दिन लग सकते हैं। ऐसे में किक्रेटर यश दयाल का करियर अब पीड़िता के कोर्ट के बयानों पर टिका है। यदि युवती कोर्ट में अपने बयान में यौन शोषण की बात कहती है तो पुलिस यश दयाल की गिरफ्तारी कर कोर्ट में पेश करेगी। FIR में जो धारा लगी है उसमें 10 साल की सजा है, ऐसे में निचली अदालत यानी गाजियाबाद की कोर्ट से जमानत मिलना आसान नहीं है। इस पूरे केस के संबंध में जब हाईकोर्ट के एडवोकेट और पुलिस के रिटायर्ड आफिसर से बात की गईं, तो यह निकलकर आया कि पूरा मामला पीड़िता के कोर्ट के बयान पर टिका है। पहले युवती की ओर से कराई गई हूबहू FIR पढ़िए… पीड़िता ने बताया- मैं इंदिरा नगर के एक अपार्टमेंट में रहती हूं। मेरी शिकायत यश दयाल के खिलाफ है, जो कि एक क्रिकेटर हैं। मैं उनके साथ पिछले 5 साल से रिलेशन में थी। यश ने शादी का झूठा वादा कर मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। मुझे अपने परिवार से मिलवाया। उन्होंने मुझे बहू के समान दर्जा दिया। मैंने इस रिश्ते को पूरी सच्चाई और समर्पण के साथ निभाया। लेकिन, सच्चाई यह थी कि उन्होंने इस रिश्ते को सिर्फ शारीरिक और भावनात्मक शोषण के लिए इस्तेमाल किया। जब भी मैंने उनके धोखेबाजी और दूसरी लड़कियों से संबंध पर शंका दिखाई। तो उन्होंने मेरे साथ शारीरिक हिंसा की। फिर माफी मांगकर मुझे बहलाया। लेकिन इस व्यवहार से मैं इमोशनली टूट गई। मेरा कॉन्फिडेंस कमजोर हो गया। उसने मुझे इकॉनामिकली और मेंटली अपने पर निर्भर कर लिया। मैं लंबे समय तक डिप्रेशन में रही। मैंने अपना इलाज भी करवाया। लेकिन नार्मल जिंदगी जीना मुश्किल हो गया है। मैंने कई बार सुसाइड की भी कोशिश की। क्योंकि मेंटल पेन मैं नहीं झेल पा रही हूं। लेकिन यश और इनका परिवार झूठी सांत्वना देते रहे कि इस घर में तुम्ही आओगी और बहलाते रहे। पीड़िता ने एफआईआर में लिखा- मुझे यह भी पता चला कि मेरे साथ रहते-रहते भी अन्य लड़कियों के साथ समान रिश्ते में शामिल थे। यह जानकर गहरा मानसिक आघात लगा। मैं पूरी तरह से टूट गई। मैंने मुश्किल से खुद को संभाला। मैंने सब कुछ भगवान के इंसाफ पर छोड़ दिया। लेकिन, सारा सच जानने के बाद मुझे सच और आत्म-सम्मान के लिए लड़ना आवश्यक हो गया। मैं नफरत नहीं सिर्फ न्याय मांग रही हूं। मेरी आवाज सुनी जाए। जब सिस्टम सच के साथ खड़ा होता है, तब हर चुप रहने वाली लड़की को ताकत मिलती है। मेरे पास आवश्यक साक्ष्य (चैट, वीडियो, कॉल फोटो) भी हैं। जो हमारे रिश्ते को दिखाते हैं। मैं उन्हें प्रस्तुत करने को तैयार हूं। कोर्ट में बयान होने तक नहीं करेगी गिरफ्तारी पुलिस यश दयाल को फिलहाल कुछ दिन अरेस्ट नहीं करेगी। इसका कारण है कि पीड़िता के कोर्ट में बयान होंगे। इसमें 4 से 5 दिन लग सकता है। 161 (अब 180) के बयान दर्ज करने के बाद पीड़िता का मेडिकल कराया जाएगा। मेडिकल में 2 दिन लग सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हो या नहीं, फिर पुलिस पीड़िता के कोर्ट में (164) अब 183 के बयान दर्ज कराएगी। पुलिस का कहना है कि कई बार ऐसा होता है कि पीड़िता ने एफआईआर और पुलिस को दिए बयान में रेप की बात कही, लेकिन कोर्ट के बयान में वह मुकर गई। ऐसे में पुलिस की किरकिरी होती है। इसके बाद यदि आरोपी जेल चला जाता है तो फिर पुलिस जेल से रिहाई कराने की 169 की कार्रवाई करती है। इसलिए पुलिस कोर्ट में बयान दर्ज कराने के बाद ही आरोपी को अरेस्ट करेगी। मेडिकल रिपोर्ट का आधार नहीं पुलिस का कहना है कि अगले 2 या 3 दिनों में पीड़िता का मेडिकल कराया जाना है। पीड़िता बालिग है तो ऐसे मामले में पीड़िता की अनुमति के बाद ही मेडिकल कराया जाएगा। जिसकी रिपोर्ट में एक या 2 दिन लग सकते हैं। मेडिकल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि होती है या नहीं इसका गिरफ्तारी से कोई आधार नहीं है। युवती कोर्ट में जो बयान देगी वह पुलिस के लिए फाइनल निर्णय है, जिसके आधार पर गिरफ्तारी की जाएगी। इसलिए बढ़ रहीं यश दयाल की मुश्किलें क्या कहते हैं हाइकोर्ट के अधिवक्ता इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट सुनील चौधरी का कहना है कि इस तरह के मामलों में शादी का झांसा देना पीड़िता का आरोप है। सच्चाई यह है दो कपल मिलते हैं, आपसी सहमति से संबंध बनाते हैं। शादी का झांसा देना और फिर संबंध बनाना यह रेप है। इस केस में लड़की स्वयं पढ़ी लिखी समझदार है। 5 साल से रिलेशन में रही है तो यह रेप नहीं है, 5 साल तक कही शिकायत नही की गई। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा- लंबे समय तक रिलेशन में रहने के बाद संबंध में कुछ खटास आने के बाद ऐसे आरोप लगाने का ट्रेंड हो गया है। जिससे आरोपी पक्ष का पूरा करियर खराब हो जाता है। इस मामले में लड़की ने खुद माना है कि वह 5 साल से रिश्ते में थी, यदि दोनों में मनमुटाव होता है और शादी नही हो पाती तो मामला रेप में नहीं आना चाहिए। यदि कोई रिश्ता शादी में नहीं बदलता है और लंबे समय रिश्ते चलने के बाद दोनों पक्षों में सहमति से रिश्ते चलने के बाद खटास आ जाती है तो आरोपी के विरुद्ध रेप के मामले में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्योंकि रिश्ते दोनों ने सहमति से बनाए हैं। इस केस में यदि लड़की जानती थी कि आरोपी के अन्य लड़कियों से भी संबंध है फिर भी वह 5 साल से संबंध में रही। पीड़िता ने एफआईआर में खुद कहा कि बहू की तरह परिवार में मिले लेकिन शादी न होने के कारण 5 साल बाद रेप का आरोप लगा दिया गया। कोर्ट में पीड़िता,आरोपी व गवाहों के बयान,मेडिकल आदि के बाद ट्रायल कोर्ट के निर्णय पर ही अंतिम फैसला होता है।
आज कल रेप छेड़खानी के मुकदमे महिलाएं वैवाहिक विवाद पर ज्येठ, देवर,ससुर व अन्य के ऊपर भी लगाने का एक ट्रेंड हो गया है। जो बाद में समझौता पर खत्म हो जाता है या लोग अलग अलग हो जाते है। निचली अदालत से जमानत मिलना आसान नहीं हाईकोर्ट के एडवोकेट सुनील चौधरी कहते हैं कि यह 10 साल की सजा की धारा है। ऐसे में निचली अदालत से जमानत मिलना आसान नहीं है। क्योंकि आरोप गंभीर हैं। पहले जिला अदालत में अग्रिम जमानत डालनी पड़ती है, आरोपी के पास 3 विकल्प हैं, पहला तो वह हाईकोर्ट में एफआईआर को चुनौती दे सकता है, जिसमें उसको गिरफ्तारी पर रोक लगने की संभावना है। दूसरा निचली अदालत में अग्रिम जमानत फाइल करने पर यदि खारिज हो जाती है तो हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया जा सकता है। तीसरा विकल्प यह है कि यदि आरोपी पीड़िता से शादी के लिए सहमत हो जाता है तो हाईकोर्ट इस तरह के मामलों में मीडिएशन में भेज सकता है। यह रेग्युलर जमानत का नियम यदि जांच के दौरान आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो पुलिस द्वारा निचली अदालत में पेश किया जाएगा। वहां से उसे जेल भेज दिया जाएगा। रेग्यूलर बेल में इस तरह के मामले में हाईकोर्ट से ही ज्यादातर जमानत की संभावना बनती हैं। जानिए क्या कहते हैं पुलिस के एक्सपर्ट पूर्व IPS अधिकारी/ रिटायर्ड आईजी राजेश पांडे का कहना है कि क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ युवती ने जो आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। BNS 69 की नई धारा जोड़ी गई है। पहले यह 376 बलात्कार की धारा थी। शादी का झांसा देकर शारीरिक सम्बन्ध बनाना नई धारा है, बेल किसी भी तरह की हो यह कोर्ट का विवेकाधिकार है, कि आरोपी को जमानत दी जाए या रिहा किया जाए। इस धारा में 10 साल की सजा है। सब कुछ निर्धारित करता है पीड़िता के 164 के बयान पर, यह बयान कोर्ट में कलम बंद बयान कहे जाते हैं। महिला के साथ अपराध हुआ है ऐसे में महिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही बयान लिए जाएंगे। युवती ने जो बात एफआईआर में कहीं हैं यदि वह कोर्ट में अपने बयान में भी यही बात कहती है तो फिर गंभीर अपराध बनता है। साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की जा रही ACP इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव का कहना है कि पीड़िता ने इंदिरापुरम थाने पर सूचना दी, कि एक किक्रेटर ने उनके साथ शादी का झांसा देते हुए शारीरिक सम्बंध बनाए गए हैं। इस मामले में सम्बन्धित धाराओं में केस दर्ज किया गया है। प्रकरण में साक्ष्य तथा तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पहले भी विवादों में रहे यश दयाल
यश दयाल ने 2 साल पहले अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुस्लिम विरोधी स्टोरी लगाई थी। विवाद बढ़ने पर उन्होंने स्टोरी डिलीट कर दी। बाद में दयाल ने सफाई में कहा था- ‘मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से 2 स्टोरी पोस्ट की गई, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि दोनों स्टोरी मैंने पोस्ट नहीं की थी।’ IPL विजेता 2 टीमों का हिस्सा रहे दयाल
यश दयाल IPL में अपने वैरिएशंस के लिए जाने जाते हैं। प्रयागराज के रहने वाले दयाल नई गेंद और डेथ ओवर्स की गेंदबाजी में माहिर हैं। वे IPL में अब तक 43 विकेट ले चुके हैं। दयाल 2 अलग-अलग टीम से IPL टाइटल जीत चुके हैं। IPL में 5 छक्के खाने के बाद चर्चा में आए थे दयाल
यश दयाल पहली बार 2023 में चर्चा में आए थे, जब KKR के रिंकू सिंह ने उनके एक ओवर में 5 छक्के मारकर कोलकाता को जीत दिलाई थी। 27 साल के यश ने 2022 में गुजरात की ओर से डेब्यू किया था। तब उन्होंने 9 मैचों में 11 विकेट लेकर अपनी टीम को पहले ही सीजन में चैंपियन बनाया। 2024 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दयाल को अपने खेमे में शामिल किया। तब दयाल ने 15 विकेट झटके, इनमें एमएस धोनी का वह विकेट भी शामिल रहा, जो उन्होंने चिन्नास्वामी स्टेडियम में लिया था। उसी विकेट की बदौलत RCB ने प्लेऑफ में जगह बनाई थी। उस विकेट का ईनाम यश दयाल को मेगा ऑक्शन में मिला, जब उन्हें RCB ने 5 करोड़ रुपए में रिटेन कर लिया। 2025 के 15 मैचों में 9.72 की इकोनॉमी से बॉलिंग करते हुए 13 विकेट लिए। …………………………….. यश दयाल से जुड़ी ये खबर भी पढ़िए… यश दयाल ने युवती को लिखा था- ‘हाय लव’: दूसरी से कहा- काश आप गर्लफ्रेंड होती क्रिकेटर यश दयाल पर यौन शोषण के आरोप लगाने वाली पीड़िता ने दैनिक भास्कर से बातचीत में कहा कि यश दयाल फेम और पैसे से लड़कियों को अपने झांसे में लेता है। इसके बाद उनका यौन शोषण करता है। पीड़िता के 3 साल पहले के सोशल मीडिया पोस्ट पर यश दयाल का कमेंट वायरल हो रहा है। वहीं, यश दयाल की दूसरी युवती से की गई पर्सनल चैट भी सामने आई है। पूरी खबर पढ़िए गाजियाबाद की पीड़िता बोली- क्रिकेटर यश दयाल के पिता झूठ बोल रहे,15 दिन उनके घर रही यश दयाल का कई लड़कियों से संबंध है। यह शक मुझे पहले से था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। अचानक से 17 अप्रैल को यश से बात करने वाली एक लड़की ने मुझे फोन किया। उसने यश के धोखेबाज होने और अन्य लड़कियों से बात करने के प्रूफ दिए।ये कहना है क्रिकेटर यश दयाल पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली गाजियाबाद की युवती का। पीड़िता ने दैनिक भास्कर से अपनी आपबीती बताई। पूरी खबर पढ़िए