रेवाड़ी में नाबालिग से रेप, जीजा को 20-साल की सजा:तीन साल तक धमकी देकर बनाता रहा संबंध; 2.10 लाख जुर्माना

रेवाड़ी जिला स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी जीजा को 20 साल कैद और 2.10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी ने छुटि्टयों में अपनी बहन के घर आई 9वीं की छात्रा से जबरदस्ती रेप किया। किसी को बताने पर बहन को छोड़ने और भाई और पिता की हत्या का डर दिखाकर तीन साल तक उसका यौण शोषण करता रहा। एडीजे लोकेश गुप्ता की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। जबरदस्ती कई बार किया यौन शोषण पीड़ता ने जून 2023 में महिला थाना पुलिस को शिकायत दी। जिसमें बताया कि जब नौंवी में पढ़ती थी, छुटि्टयों में अपनी बहन के घर चली गई। एक दिन जब बहन बाहर गई हुई थी, तो जीजा जबरदस्ती उसके साथ रेप किया। किसी को बताने पर उसकी बहन को छोड़ने और पिता व भाई की हत्या की धमकी दी। इसके बाद स्कूल के बाहर आकर जीजा ने उस पर संबंध बनाने का दबाव बनाया। विरोध पर बहन को छोड़ने की धमकी एक जनवरी को जीजा ने स्कल से आते समय धमकी देकर जबरदस्ती उसे बाइक पर बैठाया और रेवाड़ी के होटल में उसके साथ रेप किया। विरोध करने पर फिर वही धमकी दी। जून 2023 में बहन और बच्चों के साथ वह उसे भी हरिद्वार ले गया। वापस लौटते समय रात को हमायुपुर के एक घर में रूके। जहां आरोपी ने धमकी देकर उसके साथ रेप किया। मां के पूछने पर खुला जीजा का राज बेटी को गुमसुम देख मां ने उससे कारण पूछा। जिससे बाद पीड़िता ने अपने जीजा के हरकतों का राज खोला दिया। मामला तभी से कोर्ट में विचाराधीन था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद एडीजे लोकेश गुप्ता की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी जीजा को दोषी मानते हुए 20 साल की कैद और 2.10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि न देने पर दो साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

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